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    पॉक्सो एक्ट को दोषी को 20 साल की कैद:10 साल के नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले में अदालत का फैसला

    2 hours ago

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    सोनभद्र। पॉक्सो एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को विजय उर्फ टीपू साहनी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला लगभग 3 वर्ष 11 माह पूर्व 10 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म से संबंधित है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चोपन थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित के पिता ने 21 मार्च 2022 को चोपन थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 20 मार्च 2022 की शाम 7 बजे विजय उर्फ टीपू साहनी (पुत्र बाले साहनी, निवासी कुरहुल, थाना चोपन, जिला सोनभद्र) ने उनके 10 वर्षीय बेटे को चना के खेत में बुलाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्चे ने घर आकर पहले अपनी मां को और फिर पिता को घटना की जानकारी दी थी। इस तहरीर के आधार पर चोपन पुलिस ने अप्राकृतिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, 8 गवाहों के बयान दर्ज किए और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके बाद दोषी विजय उर्फ टीपू साहनी (27 वर्ष) को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया और उपरोक्त सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। लगाए गए अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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