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    पारस से मंगलवार को जेल में मिलेगा वकील:पढ़िए मेरठ कपसाड़ कांड के मुख्यारोपी के वकील का पूरा इंटरव्यू, हत्या, अपहरण की लगी हैं धाराएं

    3 hours ago

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    मेरठ के सरधना थानाक्षेत्र के कपसाड़ में दलित महिला सुनीता की हत्या कर उसकी बेटी रूबी को अगवा कर लिया गया। अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव की ही ठाकुर बिरादरी का युवक पारस सोम है। पारस-रूबी 8 जनवरी से लापता थे। 10 जनवरी की रात पुलिस दोनों को लेकर मेरठ पहुंची। रविवार 11 जनवरी को पीड़ित रूबी को एसीजेएम 2 नम्रता की कोर्ट में पेश कर उसके 164 के बयान हुए। जबकि मुख्यारोपी पारस सोम को स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में एसीजेएम 7 विकास सावन के सामने पेश किया गया। जहां पारस के निजी वकील बलराम सोम भी मौजूद थे। इसके बाद पारस को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले पर पारस सोम के वकील बलराम से दैनिक भास्कर ने जो बातचीत की वो पढ़िए... अब पूरी बातचीत पढ़िए... सवाल-पारस से आपकी क्या बात हुई? जबाव- पारस से मेरी अभी बहुत ज्यादा विषयों पर बात नहीं हुई है। अभी उसने मुझे केवल ये बताया कि रूबी अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। वो पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे। उसे गलत फंसाया जा रहा है। उसने कहा मैं निर्दोष हूं मुझे बचा लीजिए। सवाल- कोर्ट में जज के सामने पारस से क्या पूछताछ हुई, उसने क्या कहा? जबाव- जज ने पहले उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम पारस बताया। फिर पारस ने यही कहा उसे कुछ नहीं पता, वो निर्दोष है उसको गलत फंसाया जा रहा है। सवाल- क्या पारस-रूबी को किडनैप करके ले गया था? जबाव- पारस-रूबी पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे। उनके बीच सच्चा रिश्ता था। अपहरण का मामला शुरूआती तौर से देखें तो ऐसा कोई किडनैपिंग का मामला नहीं हैं। क्योंकि दोनों के बीच दोस्ती थी तो लड़की मर्जी से गई है। पारस ने भी बताया कि रूबी मर्जी से उसके साथ गई है। बाकी 164 के बयानों में लड़की ने क्या कहा इसे मैं अभी नहीं बता सकता। अपहरण अगर होता तो कोई ट्रेन या उसके साथ कहीं नहीं जाता। पारस ने बताया कि वो जबरन रूबी को लेकर नहीं गया। उसने बताया मैंने किडनैप नहीं किया है। सवाल- पारस के बयान हुए, लड़की के बयानों में क्या रहा? जबाव- पुलिस ने युवती रूबी के चुपचान, चोरीछिपे बयान करा दिए हैं। हमें इसकी भनक भी नहीं लगने दी और पुलिस ने चोरीछिपे से युवती के 164 के बयान करा दिए हैं। हमें भी इसकी भनक नहीं लगने दी। पुलिस ने हमें भी गुमराह किया। हम इस पर भी सवाल उठाएंगे, हो सकता है युवती को गुमराह करके बयान कराए गए हों। सवाल- रूबी की मां की हत्या पारस ने की है? जबाव- पारस ने कोर्ट में भी कहा कि उसने हत्या नहीं की है। उसने कहा कि रूबी अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। इन दोनों ने एकदूसरे को धक्का दिया था। उसके बाद क्या हुआ ये अभी कुछ नहीं बताया गया। सवाल- अब पारस न्यायिक हिरासत में हैं आप उससे कब मिलेंगे? जबाव- मंगलवार को मैं पारस से मिलने जेल जाऊंगा। फिलहाल कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हम अपने क्लाइंट को इस तरह फंसने नहीं देंगे, पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। सवाल- पारस के केस को आप कैसे लड़ेंगे, आपका अगला स्टेप क्या है? जबाव- अभी हम पारस से पूरी बात करेंगे। उसके परिवार से पूरी बात करेंगे। जिस तरह उसे फंसाया जा रहा है उससे जुड़े सारे सुबूत कलेक्ट करेंगे। फिर आगे की प्रक्रिया देखेंगे। अभी पुलिस ने भी हमें सारी जानकारी नहीं दी है। ये बहुत चर्चित कांड है। इसमें हत्या हुई है। एससीएसटी, हत्या, अपहरण का केस है। हत्या हुई है लेकिन कैसे हुई है ये अभी क्लियर नहीं है। इसको भी देखेंगे। सवाल- पारस-रूबी मेरठ के बाद कहां गए थे? जबाव- अभी पर्सनली इस बारे में मुझे पारस ने कुछ नहीं बताया है। उन्होंने शादी की है या नहीं की है ये भी हमें नहीं पता है। इस पर मैं अभी पारस से बात करूंगा। 4 राज्यों, 7 जिलों में लगी पुलिस की 10 टीमें पूरे मामले में मेरठ के एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि थाना सरधना में 8 जनवरी को जो घटना हुई थी। उसमें पुलिस ने 60 घंटों के भीतर आरोपी को अरेस्ट किया। अपह्ता को सकुशल बरामद किया है। मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अनुरुप पुलिस ने विवेचना की है। इसमें पूरी कार्यवाही में 10 से ज्यादा टीमें बनी थीं। 4 प्रदेशों के 7 जिलों में पुलिस टीमें भेजी गईं। मैनुअल मुखबिरी, इंटेलिजेंस, सर्विलांस के जरिए पुलिस ने इनको ट्रैक किया और बरामदगी की है। विवेचना के क्रम में कार्यवाही करते हुए युवती का मेडिकल कराया गया फिर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां उसके बयान हुए हैं। साथ ही में आरोपी को भी कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेजा गया है। बाकी साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्यवाही होगी। युवती के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। पारस पर लगी हैं ये धाराएं बीएनएस की इन धाराओं में कोर्ट में पेश किया गया पारस सोम126 ( 2 ) : गलत तरीके से रोकने, इसमें एक माह की सजा व पांच हजार के अर्थदंड की सजा 352 : उकसावे के बिना हमला व आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसमें तीन माह तक सजा व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा 103 ( 1 ) : किसी की हत्या करना, इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा 140 ( 1 ) : हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करना, इसमें आजीवन कारावास व दस साल तक की कड़ी सजा व जुर्माना 74 : महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, इसमें एक से पांच साल तक की सजा व अर्थदंड की सजा 3 (2) व ( 5) : पीड़ित की जाति के आधार पर अपराध करना, इसमें आजीवन कारावास व जुर्माने का प्रावधान
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