Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    पूर्व मंत्री अंगद यादव को 3 दिन की पैरोल:बेटी की शादी में जाने के लिए परमिशन, पूरे टाइम पुलिस हिरासत में रहेंगे

    2 hours ago

    1

    0

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अंगद यादव को 3 दिन की पैरोल दी है। यह पैरोल उन्हें अपनी बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए मिली है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अंगद यादव को पुलिस हिरासत के साथ अस्थायी रूप से रिहा किया जाए और तय समय पर वापस जेल भेजा जाए। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अंगद यादव की याचिका पर यह आदेश पारित किया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उनकी बेटी का विवाह 11 मई 2024 को निर्धारित है और पिता के रूप में उनकी उपस्थिति आवश्यक है। पहले अल्पकालिक जमानत के लिए मांगी थी परमिशन अंगद यादव ने इससे पहले अल्पकालिक जमानत और पैरोल के लिए कई बार प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने पैरोल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की छूट देते हुए कहा था कि बेटी की शादी से संबंधित दस्तावेज पहले हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसी के बाद वर्तमान याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। केवल 72 घंटे रहेंगे, पुलिस अभिरक्षा जरूरी राज्य सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि अभियुक्त की बेटी का विवाह 11 मई को आजमगढ़ स्थित उनके घर से होना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अंगद यादव को 10 मई की शाम 4 बजे से 13 मई की शाम 4 बजे तक कुल 72 घंटे पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरी अवधि के दौरान अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में रहेंगे और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। 2 महीने पहले बुढ़ापा और बीमारी बताई थी अंगद यादव की ओर से 2 महीने पहले न्यायालय को बताया गया था कि उनकी उम्र लगभग 71 वर्ष है। वह बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि उन्हें अपने बेटों और बेटी के विवाह तय करने हैं, साथ ही कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं। इसलिए उन्हें दो माह के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। ------------------------- यह खबर भी पढ़िए- पूर्व मंत्री अंगद यादव की पैरोल याचिका खारिज : हत्या के 2 मामलों में दोषी, लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा- नहीं मिलेगी रिहाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मंत्री अंगद यादव को पैरोल पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है। तीन बार विधायक रहे और बसपा सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे यादव हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। (पूरी खबर पढ़िए)
    Click here to Read more
    Prev Article
    वार्ड-29 में जलभराव, टूटी गलियों से लोग परेशान:महिलओं ने नगर निगम परिसर में किया प्रदर्शन, बोलीं- घर से निकलना मुश्किल
    Next Article
    बुलंदशहर में जिला सैनिक कल्याण बंधु की बैठक:जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने सुनी पूर्व सैनिकों की समस्याएं

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment