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    पत्नी हत्याकांड में पति को आजीवन कारावास की सजा:ललितपुर में कोर्ट ने 50 हजार का लगाया जुर्माना, 2 साल पहले पैसे नहीं देने पर की थी हत्या

    3 hours ago

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    ललितपुर में पत्नी की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पति जयनारायण पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश दुबे ने बताया कि करीब दो साल पहले 9 फरवरी 2022 की रात कोतवाली सदर अंतर्गत मोहल्ला चौबयाना निवासी रूकमन अपने घर पर थीं। इसी दौरान उनका पति जयनारायण पुत्र मूलचन्द कुशवाहा शराब के नशे में धुत होकर आया और अपनी पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगने लगा। जब रूकमन ने पैसे देने से इनकार किया, तो जयनारायण ने गाली-गलौज करते हुए उन पर गंभीर हमला कर दिया। इस दौरान रूकमन की तीनों बच्चियों ने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उन पर भी हमला करने पर उतारू हो गया। मारपीट के दौरान रूकमन की मौत हो गई थी। रूकमन की पुत्रियों ने घटना की सूचना अपने मामा सुनील को दी। जानकारी मिलते ही रूकमन के भाई सुनील पुत्र रामदास कुशवाहा निवासी रोड़ा मौके पर पहुंचे और अपनी बहन को मृत पाया। सुनील ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर शव का पोस्टमार्टम कराया। सुनील की शिकायत पर आरोपी जयनारायण के खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जयनारायण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनील ने पुलिस को बताया था कि शादी के बाद से ही जयनारायण उसकी बहन रूकमन को शराब के नशे में परेशान करता था और मारपीट करता था। कई बार शिकायत के बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट तैयार कर मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। मंगलवार को हुई निर्णायक सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों, साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार ने जयनारायण को हत्या का दोषी पाया। न्यायाधीश ने उसे आजन्म कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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