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    पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में चार को उम्रकैद:मेरठ कोर्ट ने पति, जेठ, जेठानी और सास को सुनाई सजा

    18 hours ago

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    मेरठ में छह साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। किठौर थाना क्षेत्र के माछरा गांव में एक विवाहिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में पति, जेठ, जेठानी और सास को दोषी ठहराया गया है। प्रत्येक दोषी पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-20, मेरठ ने सुनाया। पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। पुलिस के अनुसार, यह घटना 1 अक्टूबर 2020 को हुई थी। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के तलहेटा गांव निवासी कुलदीप सिंह ने किठौर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बहन संजीत कौर को उसके पति राजवीर सिंह, जेठ जयवीर, जेठानी पूनम और सास कनाक्तो ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी संजीत कौर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शुरुआत में पुलिस ने हत्या के प्रयास और साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता की मौत के बाद इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और पति राजवीर सिंह के खिलाफ 2020 में, जबकि अन्य तीन आरोपी जयवीर, पूनम और कनाक्तो के खिलाफ 2021 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। थाना किठौर की कोर्ट पैरवी टीम और मॉनिटरिंग सेल ने सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी की। इससे अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपों को सफलतापूर्वक सिद्ध कर सका। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह सफलता 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत मिली है, जिसका उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में त्वरित और प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाना है। इस मामले में हेड कांस्टेबल रामनरेश, कांस्टेबल सतवीर सिंह और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दीपक कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई जा सकी। अदालत ने राजवीर सिंह, जयवीर, पूनम और कनाक्तो, सभी निवासी ग्राम माछरा, थाना किठौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास और 8 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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