Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    रॉयल गार्डन लॉन 2 महीने में खाली करने के आदेश:दो साल का हर्जाना और तीन साल का देना होगा किराया

    1 hour ago

    1

    0

    टाटमिल चौराहे के पास स्थित रॉयल गार्डन लॉन को दो माह में खाली करने के आदेश कोर्ट ने किए है। एडीजे–7 आजाद सिंह ने लॉन का खाली कब्जा भवन स्वामी संजीव केडिया को सौंपने के निर्देश लॉन के संचालक पंकज तिवारी को दिए हैं। साथ ही तीन साल का किराया 6930 रुपए और 50 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से दो साल का हर्जाना भी देना होगा। दो महीने में हर्जाना राशि न देने पर 6 प्रतिशत का ब्याज भी लगेगा। यह था पूरा प्रकरण छावनी के टैगोर नगर निवासी संजीव केडिया और उनकी मां पुष्पा केडिया ने रॉयल गार्डन लॉन का संचालन कर रहे रेलबाजार के हैरिसगंज निवासी आशा तिवारी और उनके बेटे पंकज तिवारी के खिलाफ संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कोर्ट में वाद दाखिल किया था। जिसमें कहा था कि संजीव के पिता मन्त्रीलाल केडिया ने हैरिसगंज स्थित बंगला नंबर 116 सर्वे नंबर 668/340 में दो कमरे और खुली जगह शीतल प्रसाद तिवारी को 192.50 रुपये प्रतिमाह किराये पर दी थी। शीतल की मौत के बाद उनकी पत्नी आशा व पुत्र पंकज किरायेदार बने। किरायेदारी वाली जगह पर यह लोग रॉयल गार्डन नाम से पार्टी लॉन चलाने लगे और आवासीय संपत्ति का व्यावसायिक इस्तेमाल कर लाखों रुपये कमाने लगे। किराया भी देना बंद कर दिया। नोटिस देने पर भी जगह खाली नहीं की। वहीं पंकज का कहना है कि जगह संजीव केडिया की नहीं केंद्र सरकार की है। छावनी परिषद की सहमति से शीतल प्रसाद तिवारी किरायेदार बने थे और पिता की मौत के बाद वह किरायेदार हो गए। उन्होंने कोर्ट में किराया भी जमा किया है। दोनों पश्नों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि आशा और पंकज को दो माह में जगह खाली कर कब्जा संजीव को सौंपने के निर्देश दे दिए।
    Click here to Read more
    Prev Article
    फफूंद बाईपास पर तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर:बाइक सवार युवक की मौत, आधार कार्ड से हुई पहचान
    Next Article
    झांसी में बगैर मान्यता वाला दिल्ली पब्लिक स्कूल होगा बंद:एक लाख जुर्माना लगा, सात दिन में बच्चों को करना होगा शिफ्ट

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment