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    झांसी में बगैर मान्यता वाला दिल्ली पब्लिक स्कूल होगा बंद:एक लाख जुर्माना लगा, सात दिन में बच्चों को करना होगा शिफ्ट

    3 hours ago

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    झांसी में बिना मान्यता और विवादित जमीन पर चल रहे दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस कार्रवाई के बाद करीब एक हजार से अधिक बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। रक्सा थाना क्षेत्र के सिजवाह इलाके में विश्रांति चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साल 2023 में दिल्ली पब्लिक स्कूल की शाखा शुरू की गई थी। इसके लिए ट्रस्ट ने आशा राजपूत की जमीन लीज पर लेने का दावा किया था, लेकिन जांच में सामने आया कि लीज से जुड़ी आवश्यक एनओसी ही प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बावजूद स्कूल में एडमिशन शुरू कर दिए गए और संचालन भी चलता रहा। मामला तब खुला जब जमीन मालिक आशा राजपूत ने अक्टूबर में कमिश्नर से शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर बिना वैध लीज और एनओसी के कब्जा कर स्कूल चलाया जा रहा है। कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विपुल सागर के अनुसार, स्कूल प्रबंधन को तीन बार नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हर बार प्रबंधन ने एनओसी उपलब्ध नहीं कराई। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि स्कूल ने मान्यता प्रक्रिया पूरी किए बिना ही संचालन शुरू कर दिया था। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए विभाग ने स्कूल पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसे तत्काल बंद करने के निर्देश दे दिए। बच्चों पर पड़ेगा सीधा असर इस कार्रवाई का सबसे बड़ा असर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों पर पड़ेगा। करीब एक हजार से अधिक छात्र अब असमंजस की स्थिति में हैं। जानकारी के मुताबिक, इन बच्चों को दिल्ली पब्लिक स्कूल की अन्य शाखाओं या आसपास के स्कूलों में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन की सख्ती का संदेश शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को अवैध रूप से चल रहे स्कूलों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बिना मान्यता और नियमों को दरकिनार कर स्कूल संचालित करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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