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    RTE में चयनित बच्चों से फीस लिया तो लगेगा जुर्माना:BSA ने कहा- एडमिशन वाले बच्चों की गूगल शीट पर भरें डिटेल, वेरिफिकेशन होगा

    4 hours ago

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    वाराणसी में 8625 बच्चों का चयन शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत हुआ है। इसमें 6 हजार से ज्यादा ऐसे चयनित बच्चे हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो सका है। एडमिशन को लेकर ज्यादातर स्कूल बहानेबाजी कर रहे हैं। कुछ स्कूलों में प्रवेश शुल्क व फीस की भी डिमांड की जा रही है। ऐसे स्कूलों से अब जुर्माना लिए जाने का भी आदेश जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र 2026-27 निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया की जा चुकी है। किसी कारणवश किसी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाता है, किसी भी विद्यालय द्वारा प्रवेश से मना किया जाता है, किसी प्रकार का शुल्क मांगा जाता है, अप्रासंगिक दस्तावेजों की मांग करते अभिभावकों को किसी भी प्रकार से परेशान करना किया जाता है तो इस पर सीधे तौर पर एक्शन होगा। दोषी मिलने पर फीस से 10 गुना ज्यादा देना होगा जुर्माना BSA ने बताया कि RTE अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस लेना एवं बच्चों/अभिभावकों को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन करना दण्डनीय अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर ली गई फीस का दस गुना तक जुर्माना तथा स्क्रीनिंग के मामले में प्रथम उल्लंघन पर 25,000 एवं पुनरावृत्ति पर 50,000 तक का दंड अधिरोपित किया जाएगा। बीएसए ने कहा, जिन बच्चों का प्रवेश लिया जाता है, उनका विवरण गूगल शीट पर फीड किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिसका सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
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