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    संभल में 7 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध ईदगाह-इमामबाड़ा:तहसीलदार कोर्ट पर ध्वस्तीकरण का आदेश, 4 बुलडोजर लेकर पहुंचा पुलिस-प्रशासन, कार्रवाई शुरू

    3 hours ago

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    संभल में 7 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध ईदगाह-इमामबाड़ा: तहसीलदार कोर्ट का आदेश, बुलडोजर चलेगा; भारी पुलिस फोर्स तैनात संभल। जिले में 7 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने ईदगाह, इमामबाड़ा समेत अन्य निर्माणों को आज गिराने की कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस-प्रशासन की टीमें मौके पर 4 बुलडोजर लेकर पहुंची हुई हैं। टीम में एसडीएम संभल निधि पटेल, नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल और तहसीलदार बबलू कुमार समेत पांच थानों की पुलिस और एक प्लाटून PAC शामिल है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरा मामला संभल तहसील के कोतवाली संभल क्षेत्र के बिछोली गांव का है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 1242 (0.769 हेक्टेयर) भूमि पशुओं के चरने यानी पशुचर के लिए आरक्षित है। इसी जमीन के 87 वर्गमीटर हिस्से पर अवैध रूप से ईदगाह का निर्माण कर लिया गया था। इसी तरह गाटा संख्या 1240 (0.166 हेक्टेयर) भूमि खाद के गड्ढे के लिए आरक्षित दर्ज है। इस जमीन के 187 वर्गमीटर हिस्से पर इमामबाड़ा बना दिया गया था। तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम जल्द ही बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बने ईदगाह और इमामबाड़े को ध्वस्त करेगी। इनमें एक सरकारी स्कूल भी शामिल है। ये सभी निर्माण पशुचर और खाद गड्ढे के लिए आरक्षित जमीन पर बनाए गए थे। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि आदेश का पालन करते हुए जल्द ही अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। तस्वीरें देखिए… नोटिस के बावजूद किसी ने नहीं किया स्वामित्व दावा प्रशासन के अनुसार दोनों निर्माणों को लेकर सार्वजनिक समाचार पत्रों में 31 जनवरी को नोटिस प्रकाशित कराया गया था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर किसी भी व्यक्ति या संस्था ने स्वामित्व का दावा पेश नहीं किया। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई। खुद ही तोड़ते दिखे ईदगाह, प्रशासन ने रोका प्रशासन की टीम जब गुरुवार सुबह 8 बजे बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची तो कुछ लोग ईदगाह को खुद ही तोड़ते दिखे। प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रेाक दिया। कहा- जब तोड़ने का समय दिया गया तब तो आप लोगों ने खुद नहीं तोड़ा। अब हट जाइए, हम खुद तोड़ लेंगे। लेखपाल रिपोर्ट पर धारा 67 में कार्रवाई लेखपाल की 18 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद तहसीलदार न्यायालय ने 31 जनवरी 2026 को धारा 67 के तहत बेदखली का आदेश पारित कर दिया।
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