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    संभल MP-MLA कोर्ट में अहम तारीख 2 मई तय:बड़े नेताओं के मामलों की सुनवाई, कांवड़ियों और भगत सिंह टिप्पणी केस

    7 hours ago

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    संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट "एमपी-एमएलए" कोर्ट में 2 मई को सुनवाई होगी। इसी दिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से जुड़े एक अन्य मामले में भी गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली निवासी हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने 21 अगस्त को अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत में सपा विधायक इकबाल महमूद और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। आरोप है कि दोनों नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों और कांवड़ियों को 'गुंडा, मवाली व अराजक तत्व' बताया था। इस मामले में न्यायालय में आशीष गुप्ता के बयान दर्ज किए गए हैं। उनके अनुसार, 21 जुलाई 2025 को उन्होंने अखबार के माध्यम से एक बयान पढ़ा था, जिसमें कथित तौर पर सपा विधायक और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कांवड़ यात्रा पर जाने वालों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। आशीष गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि जनप्रतिनिधियों को सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों से समाज में गलत संदेश जाता है और लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। दूसरे मामले में, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ 2 मई को बयान दर्ज होंगे। यह परिवाद शहीद कर्नल सुरेश गुप्ता के पुत्र सिमरन गुप्ता ने 1 अप्रैल को दाखिल किया था। परिवाद में कहा गया है कि 28 अक्टूबर 2025 को टीवी और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जानकारी मिली कि सांसद द्वारा दिया गया एक बयान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह से जुड़ा है, जिसे परिवादी ने आपत्तिजनक बताया है। उनका आरोप है कि इस कथित टिप्पणी से शहीदों की गरिमा को ठेस पहुंची है। फिलहाल, न्यायालय में दर्ज परिवाद के आधार पर आगे की विधिक प्रक्रिया जारी है।
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