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    संभल विवादित धार्मिक स्थल, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई:इलाहाबाद HC के फैसले को चुनौती, निचली अदालत ने सर्वे सही ठहराया था

    10 hours ago

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    सुप्रीम कोर्ट में संभल के शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद मामले की सुनवाई आज होनी है। पूर्व में केस लिस्टिंग न होने के कारण सुनवाई कई बार टल चुकी है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ताओं को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। यह सुनवाई मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर हो रही है। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी द्वारा शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने सिविल अदालत के सर्वेक्षण के निर्णय को बरकरार रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने 18 मई को यह फैसला सुनाया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जो 5 अगस्त को रजिस्टर्ड हुई। 22 अगस्त को इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी, जिसमें हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर 1 सितंबर की तारीख तय की गई थी। हालांकि, लगातार केस लिस्टिंग नहीं होने के कारण सुनवाई टलती रही। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़कर मस्जिद बनवाया था। इस दावे के साथ 19 नवंबर, 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दिया। देखें 4 तस्वीरें... कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंची और दो घंटे तक सर्वेक्षण किया, हालांकि यह पूरा नहीं हो सका। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे टीम दोबारा जामा मस्जिद पहुंची। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंके, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इस घटना में गोली लगने से चार लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद पुलिस ने तीन महिलाओं सहित 134 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 40 अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है।
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