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    सहारनपुर में पति समेत 2 को 10 साल की सजा:4 साल पहले पत्नी को जहर देकर मारा था

    1 day ago

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    सहारनपुर में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को जहर देकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति समेत दो आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। करीब चार साल पुराने इस मामले में पुलिस की पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की निगरानी के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-15 ने सोमवार को फैसला सुनाया। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का था आरोप एडीजीसी संदीप कुमार के मुताबिक, मामला बेहट थाना क्षेत्र का है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव निवासी अख्तर ने 25 जुलाई 2021 को बेहट थाने में तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल पक्ष के फरमान पुत्र मोहतसीन और दानिश पुत्र इरफान निवासी मोहल्ला गाडान, बेहट पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दोनों ने विवाहिता को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा एडीजीसी संदीप कुमार ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए उपलब्ध साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे। इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-15 ने फरमान और दानिश को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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