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    सुल्तानपुर में चार अवैध कब्जेदार सरकारी जमीन से बेदखल होंगे:तहसीलदार ने ₹6.55 लाख क्षतिपूर्ति वसूली का दिया आदेश

    4 hours ago

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    सुल्तानपुर शहर के गोराबारिक में बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले चार लोगों को बेदखल करने का आदेश दिया गया है। तहसीलदार सदर (न्यायिक) बृजेश कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है। इन कब्जेदारो से 6,55,500 रुपये की क्षतिपूर्ति भी वसूली जाएगी। जिन अवैध कब्जेदारो को बेदखल करने का आदेश दिया गया है, उनमें गोराबारिक निवासी मो. अम्मार सुत जहीर आलम, मो. समरैन सुत मेंहदी हसन, मो. आलम सुत मो. रजा और आबिद अली सुत रजा हुसैन शामिल हैं। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देश दिया है कि वे आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर आवश्यक पुलिस बल के साथ बेदखली की कार्रवाई करें। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बेदखली का यह मुकदमा क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की 22 सितंबर 2025 की रिपोर्ट के आधार पर 15 नवंबर 2025 को पंजीकृत किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि गाटा संख्या-2081/2/1.2657 हेक्टेयर, जो ग्राम गोराबारिक, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जिला सुल्तानपुर में स्थित है, अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में दर्ज है। यह उत्तर प्रदेश सरकार/ग्राम सभा की संपत्ति है। आरोप है कि इन चारों व्यक्तियों ने इस सरकारी जमीन पर मकान और सेहन बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था, जिससे ग्राम सभा की संपत्ति को नुकसान हुआ। कोर्ट के आदेश के बावजूद कब्जेदारो के हाजिर न होने पर, कोर्ट ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए बेदखली का यह आदेश पारित किया है।
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