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    सुल्तानपुर में जमीन विवाद, सात पर धोखाधड़ी का केस:CJM के आदेश पर जालसाजी, साजिश और धमकी की धाराओं में FIR

    2 hours ago

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    सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद और धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेश पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ जालसाजी, साजिश और धमकी देने की गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली नगर के पैगापुर निवासी शिकायतकर्ता इब्ने आलम पुत्र अब्दुल हमीद ने जिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, उनमें अजमत उल्ला, हशरत उल्ला, सिराजुद्दीन, शमशाद अहमद, मो मुस्तफा उर्फ बाबू, पवन कुमार और मो सोहेल शामिल हैं। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा छल), 420 (धोखाधड़ी), 504 (अपमान) और 506 (धमकी) के तहत आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित इब्ने आलम के अनुसार, उन्होंने 1 मार्च 2024 को ग्राम पैगापुर (गाटा संख्या 220) में 1200 वर्ग फीट जमीन मो सईद से खरीदी थी। आरोप है कि अजमत उल्ला और उनके भाई हशरत उल्ला, जिन्हें पूर्व में इस जमीन पर रहने की अनुमति मिली थी, ने बेईमानी की नीयत से जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास किया। न्यायालय में हुए एक पुराने सुलहनामे के बावजूद, आरोपियों ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश रची और जमीन के संबंध में फर्जी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट निष्पादित कर दिए। जब इब्ने आलम ने इसका विरोध किया और आरोपियों से कब्जा हटाने को कहा, तो उन्हें घेरकर जान से मारने की धमकी दी गई। इब्ने आलम ने पहले जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही न होने पर उन्होंने न्यायालय का रुख किया। नगर कोतवाल संदीप राय ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर के आदेश के बाद 9 अप्रैल 2026 को कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। उपनिरीक्षक विनोद कुमार पटेल को इस मामले की विवेचना सौंपी गई है।
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