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    सीतापुर में रात 3 बजे मस्जिद को बुलडोजर से ढहाया:500 पुलिसवाले, 5 बुलडोजर लेकर पहुंचा प्रशासन; 12 साल पहले डेढ़ बीघे में बनी थी

    5 hours ago

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    यूपी के सीतापुर में सोमवार तड़के मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मस्जिद 12 साल पहले तालाब की जमीन पर बनाई गई थी। प्रशासन की टीम रात 3 बजे मौके पर पहुंची। 4 बजे तक बुलडोजर मंगा लिए गए। 5 बजे मस्जिद को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हुई। 8 बजे तक मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। फिलहाल मलबे को हटाने का काम चल रहा है। प्रशासन ने बताया- ग्राम सभा की शिकायत पर तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एडीएम, एएसपी, एसडीओ समेत 500 पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात रहे। कार्रवाई के दौरान कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। मामला जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के नयागांव बेहटी का है। बुलडोजर कार्रवाई की 4 तस्वीरें… अब सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला जान लीजिए- 12 साल पहले निर्माण, ग्राम सभा ने की शिकायत नयागांव बेहटी में तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर 12 साल पहले 0.2430 वर्गमीटर यानी करीब डेढ़ बीघा जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 18 दिसंबर 2025 को ग्राम सभा की ओर से तहसीलदार कोर्ट में वाद भी दाखिल किया गया। नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया प्रशासन के मुताबिक, तहसीलदार लहरपुर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत संबंधित पक्ष को पहले ही नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई का फैसला लिया। एडीएम-एसएसपी समेत तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई सोमवार तड़के एडीएम नीतीश कुमार, एएसपी आलोक सिंह, लहरपुर सीओ आलोक कुमार, एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मस्जिद को ढहा दिया। इस दौरान सुरक्षा में दो प्लाटून पीएसी, 18 थानों के थानाध्यक्ष्र, 35 सब इंस्पेक्टर और करीब 250 महिला-पुरुष सिपाही मौजूद रहे। ADM ने रात में कार्रवाई की वजह बताई एडीएम नीतीश कुमार का कहना है कि मेन रोड के किनारे होने की वजह से रात में कार्रवाई शुरू की गई थी, जिससे यातायात बाधित न हो और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। सरकारी जमीन मुक्त कराना प्राथमिकता एडीएम नीतीश कुमार ने कहा- कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत की जा रही है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। ----------------------------------------------- ये खबर भी पढ़िए… बहू को नहीं देना होगा सास-ससुर का भरण पोषण:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता की मांग अस्वीकार की, कहा- ऐसा कानून नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुजुर्ग दंपती के बहू से मेंटेनेंस का दावा करने वाली याचिका खारिज को कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी बहू से भरण पोषण पाने का कानूनी अधिकार सास-ससुर को नहीं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने वालों की सूची में सास या ससुर को शामिल नहीं किया गया है। यह फैसला न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने दिया है। पढ़ें पूरी खबर…
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