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    SC बोला- करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना मुश्किल:समाज सुधार के नाम पर धर्म खोखला नहीं कर सकते

    14 hours ago

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    केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। साथ ही यह भी कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। सबरीमाला मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जनहित याचिका (PIL) पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा- क्या कोई बाहरी व्यक्ति किसी धर्म या संप्रदाय की प्रथा को सीधे अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दे सकता है? इसी तरह, जस्टिस सुंदरेश ने सवाल उठाया कि क्या अदालत करोड़ों लोगों के प्रतिनिधियों को सुने बिना ऐसे मुद्दों पर फैसला कर सकती है? जस्टिस नागरत्ना ने भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता उस धर्म का नहीं है तो उसकी PIL को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में सबरीमाला में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए बैन हटा दिया। इसके बाद दायर पुनर्विचार याचिकाओं के आधार पर 7 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न तय किए गए हैं, जिन पर अब बहस हो रही है। सबरीमाला मामले पर 7 अप्रैल से शुरू हुई सुनवाई सबरीमाला मंदिर मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू हुई है। पहले 3 दिन, 9 अप्रैल तक सुनवाई हुई। इस दौरान भी महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखी गईं। केंद्र सरकार ने कहा था कि देश के कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है, इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पिछली 3 सुनवाई… 7 अप्रैल : केंद्र की दलील- मंदिर में महिलाओं की एंट्री का फैसला गलत 8 अप्रैल- जो भक्त नहीं, वो धार्मिक परंपरा को चुनौती कैसे दे रहा 9 अप्रैल- सुप्रीम कोर्ट बोला- मंदिरों में एंट्री रोकने से समाज बंटेगा सबरीमाला केस पर पल-पल के अपडेट्स पढ़ने के लिए नीचे लाइव ब्लॉग से गुजर जाइए…
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