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    शत्रु संपत्ति पर 24 लाख का लोन, 11 पर FIR:आरोपियों में यूपी कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर भी शामिल, पुलिस ने शुरू की जांच

    11 hours ago

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    गोंडा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शत्रु संपत्ति घोषित भूमि पर 24 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करने का आरोप लगा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पंतनगर फोरबिशगंज निवासी फारुख अली ने इस संबंध में नगर कोतवाली में तहरीर दी है। फारुख अली ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को माधवपुर चकत्ता निवासी रघुनाथ से एक जमीन खरीदी थी। बैनामा से पहले सभी अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें खतौनी में रघुनाथ का नाम दर्ज था। हालांकि, गोंडा जिलाधिकारी के आदेश पर 17 जनवरी 2023 को इस भूमि को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद, 5 अप्रैल 2024 को यूपी कोऑपरेटिव बैंक, बड़गांव शाखा के मैनेजर अजय कुमार और अन्य लोगों ने मिलकर इस भूमि पर 24 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर लिया। फारुख अली का आरोप है कि उन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है और इन लोगों ने गलत तरीके से कागजात तैयार कर यह बड़ा ऋण हासिल किया है। नगर कोतवाली पुलिस ने फारुख अली की तहरीर पर बैंक मैनेजर अजय कुमार, रघुनाथ, बैंक के पैनल अधिवक्ता शिवाकांत वर्मा उर्फ पंकज वर्मा, बैंक कर्मी पवन पाल और सुशील कुमार के साथ ही पवन कुमार तिवारी, राघव राम उर्फ रघु, निशांत तिवारी और 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच नगर कोतवाली के अपराध निरीक्षक सभाजीत सिंह को सौंपी गई है। फारुख अली ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को अपनी मां के नाम पर माधवपुर चकत्ता स्थित यह जमीन रघुनाथ से खरीदी थी। बैनामा के समय शिवाकांत वर्मा रघुनाथ की ओर से पैरोकार थे। फारुख अली के अनुसार, बैनामा कराने से पहले रघुनाथ अपने भतीजे और वकील शिवाकांत वर्मा उर्फ पंकज के साथ उनके पास आए थे और जमीन से संबंधित कागजात दिखाए थे। उन्होंने जमीन खरीदने से पहले उसके कागजात का निरीक्षण कराया था। उस समय तहसील से निकाली गई खतौनी में आंकना आयुक्त देवीपाटन मंडल के आदेश के परिप्रेक्ष्य में रघुनाथ का नाम दर्ज था। उसी खतौनी के आधार पर मेरे द्वारा जमीन को अपनी मां के नाम बैनामा लिखाया गया था। जबकि यह जमीन जिलाधिकारी के आदेश अनुसार 17 जनवरी 2023 को शत्रु संपत्ति के नाम से अंकित हो गई है। रघुनाथ और शिवाकांत वर्मा ने जालसाजी,कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उक्त जमीन को मेरी मां के नाम बैनामा किया था। जबकि भूमि का संपूर्ण अंश शत्रु संपत्ति के नाम दर्ज है और मेरे द्वारा भूमि को प्राप्त करने के लिए ना कोई दावा पेश किया गया ना ही कोई प्रयास किया गया है। लेकिन मुझे 29 अगस्त 2024 को पता चला कि रघुनाथ और शिवाकांत वर्मा उर्फ पंकज वर्मा जो की बैंक के पैनल लॉयर भी हैं। इन्होंने यूपी कोऑपरेटिव बैंक गोंडा के मैनेजर व कर्मचारी पवन पाल, सुशील कुमार, अजय कुमार,पवन कुमार तिवारी, राघव राम उर्फ रघु, निशांत तिवारी व 2 से 3 अज्ञात लोगों ने जालसाजी करके कूटरचित कागज बनवाकर यूपी कोऑपरेटिव बैंक से 24 लख रुपए का लोन पास करवा लिया है। मेरे द्वारा 29 अगस्त 2024 को जब चेतावनी तहसील से निकलवाई गई जिस पर 5.4.2024 को मेरे खाते में 24 लाख रुपए का लोन निकाला है जो रघुनाथ संतोषी के नाम से शत्रु संपत्ति की खतौनी बंधक पाई गई। यह भी इन्होंने बताएं कि मेरे द्वारा बैंक के आसपास जानकारी करने पर चला कि पिछले 18 महीने से बैंक स्टाफ को पैनल अधिवक्ता और अन्य व्यक्तियों की मदद से जालसाजी औऱ कूटरचित पेपर लगा करके सदर तहसील के कई गांव बूढ़ादेवर ज्ञानापुर लक्ष्मणपुर जाट, गिर्द गोंडा और अन्य नगरीय क्षेत्र का बिना स्थलीय निरीक्षण किया। होम लोन, वाहन लोन सहित कई प्रकार के लोन इन लोगों द्वारा वितरण करके इसका दुरुपयोग किया गया है। फिलहाल गोंडा नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि अजय कुमार बैंक मैनेजर समेत 8 नामजद और 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले की जांच अपराध निरीक्षक नगर कोतवाली सभाजीत सिंह को दी गई है। जिनके द्वारा पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है फारूक अली ने आईडी देवीपाटन रेंज को पूरे मामले को लेकर के शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है।
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