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    Tamil Nadu में सियासी घमासान, AIADMK ने CM Stalin पर लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप

    3 hours from now

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    एआईएडीएमके ने भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि डीएमके अपने चुनाव अभियान के लिए तमिलनाडु सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का गैरकानूनी रूप से उपयोग कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक को लिखे पत्र में एआईएडीएमके सांसद आई एस इनबादुराई ने दावा किया है कि सरकारी उपकरणों का इस्तेमाल "डीएमके4टीएन" यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किया जा रहा है और चुनाव प्रचार की खबरें एक निजी जीमेल खाते के माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Assembly Polls की बड़ी पहल, Election Commission की टीमें घर-घर जाकर करा रहीं मतदानशिकायत में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ सरकारी प्रेस वाहन और संयुक्त निदेशक प्रभु कुमार और अन्य कर्मचारियों सहित कई अधिकारी चुनाव प्रचार सामग्री एकत्र करने और प्रसारित करने के लिए गए थे। एआईएडीएमके के अनुसार, तमिलनाडु फिल्म विभाग और सोशल मीडिया विंग जैसे कई विभागों के प्रमुख और इकाइयां पक्षपातपूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं, और कर्मचारियों को कथित तौर पर ये काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पार्टी ने इन कार्यों को आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया और चुनाव आयोग से जांच कराने, संबंधित अधिकारियों के तबादले करने, दुरुपयोग किए गए उपकरणों को जब्त करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे विभाग को आयोग की सीधी निगरानी में रखने का आह्वान किया।एएनआई से इस शिकायत के बारे में बात करते हुए, एआईएडीएमके सांसद आई एस इनबादुराई ने मुख्यमंत्री स्टालिन की कथित उल्लंघन के लिए आलोचना की और 1975 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान कदाचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया था। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Politics: Actor Vijay का 'मास्टर' प्लान, TVK कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्रउन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि चुनाव प्रचार के लिए पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ हैं, प्रचार को कवर कर रहे हैं और प्रेस को जानकारी वितरित कर रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। जनसंपर्क के संयुक्त निदेशक, एक अस्थायी वीडियोग्राफर और विभागीय ड्राइवरों सहित विशिष्ट अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ यात्रा कर रहे हैं। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। 1975 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने का फैसला सुनाया था। यह भी उसी के समान है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रचार में सरकारी अधिकारियों का उपयोग कर रही हैं।
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