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    दहेज हत्या में पति को साढ़े आठ साल कैद:10 लाख की कर रहे थे डिमांड, शादी के 9 माह बाद फंदे पर लटकती मिली थी

    1 hour ago

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    नवाबगंज में दहेज हत्या के मामले में एडीजे–11 सुभाष सिंह की कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए साढ़े आठ साल कैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2015 में विवाहिता की शादी हुई थी, 9 माह के भीतर वह फंदे में लटकती मिली थी। परिजनों ने प्लॉट खरीदने के लिए 10 लाख रुपए न देने पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया था। यह था पूरा प्रकरण… वादी तिलक राम ने बताया कि राजस्व विभाग में कार्यरत हैं, उनकी 24 वर्षीय बेटी प्रभा की शादी मूलरूप से गोंडा के ग्राम दोबाई व हाल पता सीएसए कैंपस निवासी प्रेमांशु के साथ 25 जनवरी 2015 को हुई थी। शादी में उन्होंने एक कार व 50 हजार कैश समेत अन्य गृहस्थी का सामान दिया था। बताया था कि शादी के बाद से ससुरालीजन प्लॉट खरीदने के नाम पर 10 लाख कैश की डिमांड कर रहे थे। असमर्थता जताने पर आए दिन बेटी के साथ मारपीट करते थे। एक सप्ताह बाद घर आई बेटी ने आपबीती बताई, जिस पर भतीजे रामभवन ने ससुरालीजनों को समझाया था। जिसके बाद ससुरालीजन बेटी को विदा करा कर ले गए थे। इसके बाद भी ससुरालीजनों की प्रताड़ना बदस्तूर जारी रही। मई माह में बेटी को घर से निकाल दिया था। तिलक राम के मुताबिक 25 सितंबर 2015 को दामाद प्रेमांशु घर आकर बेटी को ले गया था। कुछ समय बाद बेटी ने उन्हें फोन कर कहा कि–पापा ये लोग दहेज के लिए मार डालेंगे। वह कानपुर आने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान दामाद ने बेटी के सुसाइड करने की जानकारी दी। तिलक राम ने दामाद प्रेमांशु, सास मिथलेश, ससुर अनंतराम समेत अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला एडीजे–11 की कोर्ट में ट्रायल पर था। चार हजार जुर्माना लगाया एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि ट्रायल के दौरान ससुर अनंतराम की मौत हो गई थी, जबकि सास मिथलेश को साक्ष्यों को अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए साढ़े आठ साल कैद व चार हजार जुर्माने के आदेश दिए है।
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