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    दहेज हत्या में पति को उम्रकैद:कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

    10 hours ago

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    बिजनौर के अफजलगढ़ थानाक्षेत्र में करीब सात साल पहले दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने के मामले में नगीना अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर जिला जज मौ शारिक सिद्दीकी ने पति हिफजुर्रहमान को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी क्षितिज अग्रवाल के अनुसार, मुरादाबाद के ढिलारी थानाक्षेत्र के ग्राम आलियाबाद निवासी तौफीक अहमद ने अफजलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रहनुमा का निकाह घटना से 14 महीने पहले अफजलगढ़ के जयनगर गांव निवासी हिफजुर्रहमान पुत्र अल्ताफ से हुआ था। निकाह के बाद से ही रहनुमा का पति हिफजुर्रहमान, देवर सलमान, सास नसीमा, ननद गुलफशा और नंदोई ताहिर उसे कम दहेज लाने के लिए ताने देते और प्रताड़ित करते थे। रहनुमा ने इसकी शिकायत अपने मायके वालों से की थी। उसके परिजनों ने जयनगर जाकर पंचायत के माध्यम से आरोपियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। आरोपियों ने डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग की थी, जिस पर परिजनों ने उन्हें 50 हजार रुपये दिए भी थे। हालांकि, पूरी रकम न मिलने पर आरोपी रहनुमा को लगातार मारते-पीटते थे। 7 जुलाई 2019 की सुबह तौफीक अहमद को फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी रहनुमा को ससुराल वालों ने मार डाला है। परिजन जब जयनगर पहुंचे, तो रहनुमा का शव बरामदे में पड़ा था और आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। उसी दिन धामपुर तहसीलदार भान सिंह की उपस्थिति में रहनुमा का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को नामजद करते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान रहनुमा की ननद और नंदोई को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, जबकि पति, देवर और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों को पर्याप्त मानते हुए पति हिफजुर्रहमान को दोषी ठहराया गया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं, इस मामले के अन्य दो आरोपी सलमान और नसीमा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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