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    दिल्ली High Court से पैरोडी अकाउंट Dr Nimo Yadav को बड़ी राहत, तत्काल बहाली का आदेश जारी

    3 hours from now

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    दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता प्रतीक शर्मा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संचालित अवरुद्ध पैरोडी अकाउंट "डॉ. निमो यादव" को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने कुमार नयन द्वारा संचालित पैरोडी अकाउंट 'नेहर हू' के लिए भी इसी तरह का आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने शर्मा और नयन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। ईरान-अमेरिका युद्ध पर अपडेट प्राप्त करें। हालांकि, कौरव ने कहा कि केंद्र द्वारा आपत्तिजनक घोषित की गई कुछ पोस्ट फिलहाल ब्लॉक रहेंगी।इसे भी पढ़ें: Arvind Kejriwal High Court Hearing: अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर CBI को नोटिस जारी, 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाईखबरों के मुताबिक, शर्मा को समीक्षा समिति के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या ये पोस्ट ब्लॉक रहेंगी। कोर्ट ने नयन द्वारा संचालित पैरोडी अकाउंट 'नेहर हूं' के लिए भी इसी तरह का आदेश कुमार को दिया। प्रिय पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने शर्मा और नयन द्वारा फाइल पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। ईरान- अमेरिकी युद्ध पर अद्यतन प्राप्त करें। हालाँकि, कौरव ने कहा कि केंद्र द्वारा कुछ पोस्ट ब्लॉक ब्लॉक की घोषणा की गई थी। खबरों के मुताबिक, शर्मा ने समीक्षा समिति के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है ताकि यह जांच की जा सके कि यह पोस्ट ब्लॉक धौली क्या है। डॉ. निमो यादव और नेहर हू उन 12 एक्स खातों में शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) के निर्देशों के तहत 19 मार्च को ब्लॉक कर दिया गया था।इसे भी पढ़ें: दिल्ली के मेयर का महामुकाबला! BJP-AAP में फिर छिड़ेगी जंग, जानें किसका Number Game है मज़बूतशर्मा ने अपने पैरोडी खाते को ब्लॉक किए जाने को चुनौती देते हुए सरकार से ब्लॉकिंग आदेश मांगा, जिस पर सरकार ने कहा कि खाता इसलिए ब्लॉक किया गया क्योंकि सरकार को पता चला कि यह "प्रधानमंत्री से संबंधित झूठी बातें फैला रहा था और उन्हें गलत तरीके से पेश कर रहा था। सरकार ने अपने आदेश में डॉ. निमो यादव के अकाउंट पर की गई पोस्ट को मानहानिकारक बताया है और कहा है कि पोस्ट, तस्वीरें, वीडियो और एआई-मैनिपुलेटेड कंटेंट का इस्तेमाल सरकार पर सवाल उठाने और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने वाली विवादित पोस्ट बनाने के लिए किया गया था। आदेश में आगे कहा गया है कि इस तरह की झूठी जानकारी फैलाने से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और इससे "आंतरिक सुरक्षा को खतरा" पैदा हो सकता है।
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