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    देवरिया बस स्टैंड निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट सख्त:राज्य सरकार को अंतिम अवसर, चेतावनी जारी

    10 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया में स्थायी और आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण में लगातार हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने निर्देशों के बावजूद कैबिनेट स्तर पर कोई ठोस प्रगति न होने को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को अंतिम अवसर दिया है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में बताया गया था कि देवरिया में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्थायी और आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण अब तक नहीं हो सका है। कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को पारित अपने पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि बस स्टैंड निर्माण में देरी लाल फीताशाही का नतीजा है, जबकि इसकी आवश्यकता को लेकर कोई विवाद नहीं है। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी थी कि वर्ष 2021-22 में यात्रियों के लिए एक अस्थायी शेड बनाया गया है और दूसरा निर्माणाधीन है, जिसे अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाना था। इस पर हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंजूरी को पहला महत्वपूर्ण चरण मानते हुए अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को तय की थी और अस्थायी शेड का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, 8 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में सरकारी पक्ष कैबिनेट मंजूरी के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी देने में असफल रहा। यूपीएसआरटीसी की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार ने 11 दिसंबर 2025 को पीपीपी परियोजनाओं के लिए नया मॉडल आरएफपी जारी किया है। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि 1 सितंबर 2025 के आदेश के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को एक बार फिर अंतिम मौका दिया और स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो न्यायालय को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है।
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