Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    US कोर्ट ने Donald Trump के फैसले पर लगाई रोक, White House में पत्रकारों के प्रवेश की अनुमति

    17 hours ago

    2

    0

    अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसके तहत तीन मीडिया प्रतिष्ठानों - सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको के पत्रकारों को ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) परिसर में आने से रोक दिया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित मीडिया प्रतिष्ठानों को ‘व्हाइट हाउस’ आने-जाने की अनुमति बहाल होनी चाहिए। हालांकि, तीनों संस्थानों के संवाददाताओं ने कहा कि फैसले के कुछ घंटों बाद भी उन पर रोक लगी हुई थी।समाचार संस्थानों ने अदालत में अर्जी देकर व्हाइट हाउस परिसर में अपने ऊपर अब भी लगे हुए प्रतिबंध के मुद्दे पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया। इसमें कहा गया कि ‘सीक्रेट सर्विस’ के एक एजेंट ने पत्रकारों के पहचान-पत्र जब्त कर लिए। ट्रंप और उन मीडिया संस्थानों के बीच खींचतान का यह ताजा मामला है, जिनकी कवरेज राष्ट्रपति को पसंद नहीं है।ट्रंप ने सबसे पहले शुक्रवार को इन संस्थानों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने इनकी खबरों को पहले ‘फर्जी’ कहा और बाद में तर्क दिया कि उनकी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। खबरिया संस्थानों ने एक संयुक्त मुकदमे में तर्क दिया कि यह प्रतिबंध ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’ (संविधान के पहले संशोधन) का खुला उल्लंघन है, क्योंकि उन्हें उनकी कवरेज की विषयवस्तु के कारण निशाना बनाया गया था।देर रात आए अपने फैसले में, अमेरिकी जिला जज टिमोथी केली ने व्हाइट हाउस को आदेश दिया कि वह तीनों संस्थानों की पहुंच ‘तत्काल बहाल करे’। उन्होंने कहा कि ये संस्थान 14 दिनों के लिए लागू होने वाले अस्थायी रोक आदेश पाने के लिए जरूरी कानूनी शर्तें पूरी करते हैं और उनके यह साबित करने की संभावना है कि उनके प्रेस पास बिना उचित प्रक्रिया के रद्द किए गए थे। उन्होंने लिखा, ‘‘यह एक कठिन शर्त है, लेकिन वादियों ने इसे पूरा किया है।’’ वर्ष 2017 में ट्रंप द्वारा मनोनीत किए गए और 2018 में इसी तरह के एक मामले में सीएनएन के एक पत्रकार की पहुंच बहाल करने का आदेश देने वाले अमेरिकी जिला न्यायाधीश केली ने कहा कि सरकार को उन मानकों को स्पष्ट करना चाहिए जिनके तहत प्रेस पास रद्द किए जा सकें।न्यायाधीश ने बुधवार को एक आपात सुनवाई में दलीलें सुनीं जिसके बाद उनका फैसला आया। ऐसे आदेश आमतौर पर तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं, जब तक कि अदालत मामले की बारीकी से समीक्षा न कर ले। मीडिया प्रतिष्ठानों के वकील थियोडोर बूट्रस जूनियर ने ईमेल के जरिए दिए बयान में कहा, ‘‘यह प्रेस की स्वतंत्रता, उचित कानूनी प्रक्रिया और कानून के शासन को सही ठहराने वाला एक शानदार निर्णय है।हम अदालत की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हैं।’’ इस फैसले के कुछ घंटे बाद तीनों संस्थानों के संवाददाताओं ने दावा किया कि उन्हें ‘व्हाइट हाउस’ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। व्हाइट हाउस ने टिप्पणी के लिए ‘एसोसिएटेड प्रेस’ की ओर से भेजे गए ईमेल का और इस प्रश्न का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया कि क्या वह संवाददाताओं को प्रवेश की अनुमति देगा।।
    Click here to Read more
    Prev Article
    Saudi Arabia पर Houthi विद्रोहियों के हमले, सेना ने नाकाम की छह मिसाइलें
    Next Article
    White House में रोक जारी रहने पर CNN समेत तीन मीडिया संस्थान पहुंचे अदालत

    Related विदेश Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment