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    वकील Nilesh Ojha ने CBI को सौंपे पेन ड्राइव और वीडियो, Disha Salian जांच में नया मोड़

    5 hours ago

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    दिशा सालियन की मौत की चल रही जांच में एक बड़ा मोड़ आया है। मृतका के परिवार की ओर से पेश हो रहे वकील नीलेश ओझा ने जांच की दिशा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा जांच अपने हाथ में लेने के एक महीने बाद, ओझा ने दावा किया है कि जांच में एक गहरी साजिश का पता चला है। यह साजिश दिशा सालियन केस को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत और हाई-प्रोफाइल आर्यन खान ड्रग केस से जोड़ती है। वकील ओझा ने आज पुष्टि की कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर नए और अहम डिजिटल सबूत सौंपे हैं। इनमें एक पेन ड्राइव, वीडियो सबूत, 1 जून से 8 जून 2020 तक के डिजिटल रिकॉर्ड और कई अहम गवाहों (जैसे शिवानी शर्मा, जिनकी उस दौरान की सोशल मीडिया एक्टिविटी की अब जांच हो रही है) से जुड़ी जानकारी शामिल है। इसे भी पढ़ें: भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व में शांति फैलाने के लिए समर्पण से काम करें स्वयंसेवक: मोहन भागवतमुंबई में ANI से बात करते हुए, वकील ओझा ने कहा कि जांच एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है, जहां कई हाई-प्रोफाइल मामले आपस में जुड़ते हैं। ओझा ने कहा, "हमने CBI को ऐसे सबूत दिए हैं जिनसे साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले कैसे जुड़े हुए हैं। कॉल लॉग और टावर लोकेशन समेत डिजिटल सबूत दिखाते हैं कि जांच एजेंसियां ​​आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती जैसे अहम लोगों के करीब पहुंच रही थीं, तभी कथित तौर पर एक जवाबी साजिश रची गई।" कथित साजिश के दायरे के बारे में बताते हुए, ओझा ने आगे दावा किया कि आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ा विवाद जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए खड़ा किया गया था। ओझा ने आरोप लगाया, "हमने जो सबूत सौंपे हैं, उनमें पूजा ददलानी और दूसरे संबंधित लोगों के बयान और रिकॉर्ड शामिल हैं, जो वानखेड़े पर लगे रिश्वत के आरोपों को गलत साबित करते हैं। यह कुछ बड़े अधिकारियों की सोची-समझी साजिश थी ताकि प्रभावशाली लोगों को बचाया जा सके और दिशा सालियान व सुशांत सिंह राजपूत मामलों की जांच को पटरी से उतारा जा सके।इसे भी पढ़ें: भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व में शांति फैलाने के लिए समर्पण से काम करें स्वयंसेवक: मोहन भागवतवकील ने कहा कि उनकी कानूनी टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े बेनामी लेन-देन और पेशेवर कदाचार के बारे में विस्तृत सबूत जुटाए हैं। ओझा के मुताबिक, इस साजिश में सरकारी तंत्र का सुनियोजित दुरुपयोग और सरकारी फंड का गबन शामिल था; ये अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय हैं। चल रही जांच की गति को लेकर लोगों की चिंताओं पर बात करते हुए, वकील ओझा ने आगाह किया कि अभी की खामोशी को कार्रवाई न होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए; उन्होंने मौजूदा दौर को "तूफान से पहले की शांति" बताया।
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