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    विकसित हो रहीं 2 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर:बिना अनुमति के विकसित की जा रही थीं, एक अन्य निर्माण पर लगाई सील

    9 hours ago

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    आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तेज कर दी है। ताजगंज वार्ड के बाद अब छत्ता वार्ड में अवैध रूप से विकसित हो रहीं दो अवैध कॉलोनियों पर एडीए का बुलडोजर चला है। दोनों कॉलोनियां पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई हैं। यहां प्लॉटों की बाउंड्री बनाने के साथ ही अवैध कॉलोनी में सड़क बना ली गई थी। एडीए ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। बिना मानचित्र स्वीकृति के एक अन्य निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इन अवैध कॉलोनियों पर हुई कार्रवाई पहला एक्शन- छत्ता वार्ड में जलेसर रोड स्थित मौजा नादऊ में अनिल उपाध्याय, पुष्पेंद्र उपाध्याय, जोगेंद्र सिंह और मुकेश गुप्ता द्वारा लगभग 4 हजार वर्गमीटर में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। उन्होंने यहां प्लॉटों की बाउंड्री के साथ ही सड़क विकसित कर दी थी। एडीए को पूर्व में इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने निर्माणकर्ताओं को अवैध निर्माण न करने की चेतावनी। इसके बाद भी जब अवैध निर्माण जारी रहा तो एडीए की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई। निर्माणकर्ताओं से निर्माण से संबंधित स्वीकृत मानचित्र मांगा लेकिन वे नहीं दिखा सके। इस पर एडीए ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। दूसरा एक्शन- छत्ता वार्ड-1 के अंतर्गत कान्हा गोशाला के पास की गई। यहां लगभग 6 हजार वर्गमीटर में सतीश बघेल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जानकारी होने पर एडीए की टीम मौके पर पहुंची। निर्माणकर्ता ने यहां भी प्लॉटों की बाउंड्री के साथ ही सड़क विकसित कर दी थी। एडीए की टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण की यह दोनों कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अंतर्गत की गईं। अवैध निर्माण सील छत्ता वार्ड-2 सैय्यद मस्जिद के सामने नीता अग्रवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध निर्माण कर लिया गया था। एडीए ने पूर्व में निर्माणकर्ता को नोटिस दिया लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस पर एडीए ने अवैध निर्माण को सील कर दिया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क(1) के अंतर्गत की गई।
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