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    VVIP ट्रेवल वाले एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइन:DGCA ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का कड़ाई से पालन;मौसम की सही जानकारी लेने को कहा

    2 hours ago

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    विमानन नियामक DGCA ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यपालों सहित VVIP की यात्रा करने वाले एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की। ये गाइनलाइन उन नॉन-शेड्यूल्ड विमान और हेलिकॉप्टर ऑपरेटरों पर लागू होंगे, जो VVIP को ले जाते हैं। ये नियम जनवरी में हुए उस घातक विमान हादसे के बाद आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित बारामती एयरपोर्ट के पास 28 जनवरी 2026 को हादसा हुआ था। DGCA ने कहा कि पहले हुए हादसों और घटनाओं के विश्लेषण से पता चला है कि हवाई पट्टियों/अस्थायी हेलिपैड्स पर संचालन के दौरान और चुनाव के समय VVIP उड़ानों में कई बार नियमों का उल्लंघन हुआ, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ी। DGCA के अनुसार, ऐसी उड़ानों में सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है। गाइडलाइन में SOP का कड़ाई से पालन करने को कहा हेलिपैड और एयरस्ट्रिप की जांच जरूरी पायलट की जिम्मेदारी बढ़ाई गई पायलट को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है। किसी दबाव में आकर उड़ान नहीं भरने के निर्देश। चुनावी दौर में होने वाली लगातार उड़ानों के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। थकान (fatigue) और जोखिम को कम करने पर जोर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC), सुरक्षा एजेंसियों और ऑपरेटरों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी। हर उड़ान की उचित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। ----------------------- ये खबर भी पढ़ें: अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बेंगलुरु में FIR:भतीजे रोहित ने 5 आरोप लगाए, कहा- महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज नहीं की गई महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के मामले में बेंगलुरु में जीरो FIR दर्ज की गई है। FIR उनके भतीजे और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार की शिकायत पर दर्ज हुई है। उन्होंने हादसे को आपराधिक साजिश बताया है। उन्होंने FIR में 5 मुख्य आरोप लगाए हैं। पढ़ें पूरी खबर…
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