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    योगी सरकार की पहल, अब ग्रामीणों को मिलेगा सीधा रोजगार:तहसील और ब्लॉक तक दौड़ेंगी रोडवेज बसें, 1500 रुपये में अनुबंध कर ग्रामीण चला सकेंगे अपनी बस

    3 hours ago

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    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में परिवहन सेवा को सुदृढ़ करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस योजना के जरिए न केवल तहसील, ब्लॉक और पंचायतों तक रोडवेज बसों की पहुंच होगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। बरेली डिपो के एआरएम संजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य डग्गामार वाहनों पर लगाम लगाना और ग्रामीणों को सुरक्षित सफर मुहैया कराना है। 1500 रुपये में अनुबंध, 28 सीटर तक की बसें चलेंगी योजना के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 15 से 28 सीटर बसों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ अनुबंधित कर सकेंगे। इसके लिए मात्र 1500 रुपये मासिक किराए का प्रावधान रखा गया है। खास बात यह है कि ये बसें रात में संबंधित गांव में ही रुकेंगी, जिससे सुबह जल्दी शहर या तहसील जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण रूटों पर डग्गामार बसों और अवैध डैम्पो के संचालन पर पूरी तरह रोक लग सकेगी। जैम पोर्टल के जरिए शुरू हुई अनुबंध प्रक्रिया परिवहन निगम के नियमों के अनुसार, अब सभी वाहनों का अनुबंध जैम (GeM) पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इसी क्रम में बरेली डिपो में अनुबंध की प्रक्रिया को विस्तार दिया गया है। हाल ही में अंकित सिंह (मैसर्स श्री बालाजी एंटरप्राइजेज) के साथ मारुति सुजुकी डिजायर (यूपी 24 सीटी 1380) का अनुबंध 18 मार्च 2026 से तीन साल के लिए किया गया है। 33,100 रुपये प्रतिमाह (GST सहित) की दर पर 1500 किलोमीटर संचालन के लिए यह अनुबंध प्रभावी हुआ है। वाहन स्वामी की होगी पूरी जिम्मेदारी अनुबंध की शर्तों के अनुसार, वाहन में ईंधन, चालक, मेंटेनेंस, बीमा, रोड टैक्स और फिटनेस का पूरा खर्च वाहन स्वामी को ही उठाना होगा। वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित और चालू हालत में होना अनिवार्य है। यदि वाहन किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी वाहन स्वामी की ही होगी। चालक को निगम द्वारा निर्धारित स्लेटी रंग की वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। बिना नोटिस रद्द हो सकता है अनुबंध निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि अनुबंधित वाहन किसी भी रूट पर अनाधिकृत रूप से चलता पाया गया, तो अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। साथ ही, यदि चालक किसी नियम का उल्लंघन करता है या मुख्यालय की नीतियों में कोई बदलाव होता है, तो अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु बरेली डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (ARM) संजीव कुमार श्रीवास्तव का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह एक क्रांतिकारी पहल है। शासन के निर्देशानुसार, अब तहसील और ब्लॉक स्तर तक रोडवेज की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना का दोहरा लाभ है। एक ओर जहां ग्रामीणों को डग्गामार वाहनों के जोखिम भरे सफर से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं को परिवहन निगम के साथ जुड़कर स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। 15 से 28 सीटर बसों के अनुबंध की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इस योजना का लाभ उठाकर अपने क्षेत्र के विकास में सहभागी बन सकें।"
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