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    यूपी की बड़ी खबरें:सपा सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक; हाईकोर्ट ने दी राहत

    8 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। अफजाल अंसारी को चुनाव आचार संहिता उलंघन के आरोप में दर्ज मामले में राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने अगले आदेशों तक अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। साल 2009 में अफजाल अंसारी के खिलाफ धारा 171एफ और 188 के तहत मोहम्मदाबाद में एफआईआर दर्ज हुई थी। अफजाल अंसारी पर आरोप लगा था कि चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी उन्होंने बैठक की और प्रचार किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच पूरी की और अफजाल अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने मामले में चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए अफजाल को समन जारी किया है। अफजाल अंसारी ने मामले में ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पढ़िए पूरी खबर किन्नरों का नेग वसूलना अवैध, कानूनी मान्यता नहीं दे सकते; हाईकोर्ट का बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नर समुदाय के नेग के नाम पर वसूली को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इसे किसी भी स्थिति में कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। बिना विधिक आधार के धन वसूलना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने किन्नर रेखा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। याचिका में गोंडा जिले के कुछ क्षेत्रों को नेग वसूली के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी। याची ने दलील दी थी कि वह वर्षों से अपने इलाके में नेग मांगती आ रही है, लेकिन अन्य किन्नरों के पहुंचने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। 'जजमानी परंपरा' के तहत यह एक पारंपरिक अधिकार बन चुका है, जिसकी रक्षा के लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। खंडपीठ ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि किसी परंपरा के आधार पर अवैध वसूली को वैध नहीं ठहराया जा सकता। यदि ऐसी मांग स्वीकार की जाती है, तो यह अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसा होगा। कानून में भी नेग वसूली को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। पढ़िए पूरी खबर… BBAU में छात्रा की मौत से गुस्साए स्टूडेंट्स का हंगामा: कुलपति आवास का घेराव, रात से धरने पर बैठे बाबासाहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) में इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अनामिका सिंह की मंगलवार देर शाम मौत हो गई। इससे गुस्साए स्टूडेंट्स ने कुलपति आवास का घेराव कर हंगामा किया। स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप लगाया कि यशोदा हॉस्टल का दूषित खाना खाने से छात्रा बीमार हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हुई। देर रात तक हंगामा चलता रहा। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे। छात्र कुलपति से मिलने की मांग पर अड़े रहे। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स आज बुधवार सुबह भी कुलपति आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर… शादी के तीसरे दिन ही युवक ने किया सुसाइड: गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस, गोरखपुर में खुशियां मातम में बदलीं गोरखपुर में 29 साल के एक युवक का शादी के तीसरे दिन ही सुसाइड करने का मामला सामने आया है। युवक ने देर रात जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 25 अप्रैल को ही महराजगंज की एक लड़की से उसकी धूमधाम से शादी हुई थी। 26 अप्रैल को दुल्हन घर भी आ गई थी। युवक के सुसाइड के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि, पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुटी है। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का है। पढ़िए पूरी खबर… लखनऊ में डॉक्टरों को भी करनी होगी जनगणना: सीनियर्स को भी करनी पड़ेगी ड्यूटी, आदेश जारी लखनऊ में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसमें सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों, मेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध में जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। लेकिन, अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। बीआरडी अस्पताल 100 से अधिक बेड की क्षमता वाला अस्पताल है। यहां प्रतिदिन 1100 से ज्यादा मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को जनगणना कार्य में लगा दिया गया है। हालात यह है कि अस्पताल के सीएमएस, एमएस, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फार्मासिस्ट, ईएमओ, इमरजेंसी वार्ड ब्वॉय और नर्सिंग स्टाफ तक को ड्यूटी में शामिल कर लिया गया है। सभी को 28 अप्रैल को प्रशिक्षण में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। पढ़िए पूरी खबर… आगरा डीपीएस स्टूडेंट पर एफआईआर में तीन पुलिसकर्मी निलंबित: जेजे एक्ट के उल्लंघन में गिरी गाज, एफआईआर भी खारिज आगरा के थाना सिकंदरा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में पंच मारकर 10वीं के छात्र के दांत और जबड़ा तोड़ने के मामले में पुलिस ने तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज की। इसके बाद पुलिस खुद ही कटघरे में खड़ी हो गई। सात साल से कम सजा वाले अपराध में बिना किशोर न्याय बोर्ड की रिपोर्ट के नाबालिग पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन पुलिसकर्मियों ने नियमों का पालन नहीं किया और सीधे नाबालिग छात्र पर एफआईआर दर्ज कर दी। मामला सामने आने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की। दरोगा और दो पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पढ़िए पूरी खबर…
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