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    31 साल बाद पंजाब से गिरफ्तार हुआ खालिस्तानी आंतकी:1993 में नोएडा पुलिस ने एके-56 और 121 कारतूस के साथ पकड़ा था, यूपी एटीएस का एक्शन

    1 hour ago

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    एटीएस नोएडा यूनिट और सेक्टर-20 थाना पुलिस की टीम ने 31 सालों से फरार चल रहे खालिस्तानी आतंकी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। अवैध हथियार रखने के मामले में साल 1993 में गौतमबुद्धनगर कोर्ट से जमानत मिलने के दो साल बाद से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से पंजाब के जिला कपूरथला निवासी 63 साल का सुखविंदर सिंह ढिल्लो उर्फ दयाल सिंह उर्फ राकेश शर्मा उर्फ छिंदा को 18 अप्रैल 1993 में गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट के सेक्टर-20 थाना पुलिस द्वारा एके 56 और 121 कारतूस के साथ साल 1993 में गिरफ्तार किया था। इसके करीब आठ माह बाद नौ दिसंबर 1993 में न्यायालय द्वारा सुखविंदर सिंह को जमानत दे दी थी। 1995 से चल रहा था फरार 16 अगस्त 1995 से लगातार आरोपी फरार चल रहा था। न्यायालय द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंटी भी जारी किया गया था। एटीएस की नोएडा यूनिट को सूचना मिली कि 31 सालों से फरार चल रहा आतंकी सुखविंदर सिंह ढिल्लो कपूरथला स्थित अपने मूल पते पर नहीं रह रहा है। वह पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर (एसएएस नगर) जिले के खरड़ में छिपा हुआ है। एटीएस की नोएडा यूनिट और गौतमबुद्धनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पंजाब के अलग-अलग जिलों में हत्या, हत्या के प्रयास और सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने समेत करीब आठ मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्त में आया आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) का सक्रिय सदस्य था। 1993 में दर्ज हुआ था पहला मुकदमा पुलिस के मुताबिक, कुख्यात आतंकी सुखविंदर सिंह ढिल्लो जुआ खेलने का शौक है। उसके खिलाफ पंजाब के कपूरथला में 10 मार्च 1983 को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद वर्ष 1987 में कपूरथला की सिटी कोतवाली में दो बार जुआ अधिनियम के मुकदमे दर्ज हुए। इससे पता चलता है कि आरोपी को जुआ खेलने का शौक था। हत्या और हत्या के प्रयास के भी दर्ज हुए केस आतंकी सुखविंदर सिंह के खिलाफ जुआ अधिनियम का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद छह जनवरी 1984 को पंजाब के जालंधर में थाना नंबर-चार में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 23 जून 1984 को कपूरथला में अवैध हथियार रखने का मुकदमा दर्ज हुआ। 10 जुलाई 1985 को पंजाब के फगवाड़ा में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 19 मई 1992 में कपूरथला की सिटी कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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