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    4 साल की बच्ची से दरिंदगी, SC ने फटकार लगाई:पुलिस ने रेप की धारा नहीं जोड़ी, गाजियाबाद में पत्थर से कूचकर हत्या हुई थी

    5 hours ago

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    गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने जांच के मामले में पुलिस की लापरवाही मानी। कहा- यह सिस्टम की बड़ी नाकामी है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने की। कोर्ट ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को 13 अप्रैल को तलब किया है। घटना 16 मार्च 2026 की है। 4 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया। आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया। इसके बाद ईंट-पत्थर से उसका सिर और चेहरा कुचलकर हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। पूरे मामले में सिहानीगेट पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पहले पूरा मामला जानिए… पड़ोसी गौरव ने रेप के बाद की थी हत्या गाजियाबाद में रहने वाली बच्ची के पिता रंगाई-पुताई का काम करते हैं। मां तीन साल पहले परिवार को छोड़कर चली गई। बच्ची के तीन बड़े भाई-बहन भी हैं। पत्नी के जाने के बाद पिता ही सभी बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। पिता के अनुसार, पड़ोस में रहने वाला गौरव प्रजापति (24) उनके घर आता-जाता था। बच्चे उसे पहचानते थे और उससे घुले-मिले थे। 16 मार्च 2026 की शाम करीब 7 बजे, उनकी 4 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी गौरव वहां पहुंचा और बच्ची से खेलने लगा। कुछ देर बाद वह टॉफी दिलाने का लालच देकर बच्ची को घर से करीब 300 मीटर दूर एक खाली प्लॉट में ले गया। यहां उसके बच्ची के साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी ने ईंट-पत्थर से सिर कुचलकर मासूम की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। प्लॉट में खून से लथपथ मिली बच्ची जब पिता घर पहुंचे तो बच्ची घर में नहीं थी। पूछने पर पता चला कि वह बाहर खेल रही थी, लेकिन काफी देर से नजर नहीं आई। इसके बाद पिता और आसपास के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब 9 बजे, घर से कुछ दूर एक खाली प्लॉट के कोने में बच्ची खून से लथपथ मिली। आसपास के लोगों ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पिता बच्ची को लेकर दो प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, लेकिन दोनों जगह भर्ती करने से मना कर दिया गया। इसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया। रेप के बावजूद सिर्फ हत्या की FIR बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने मदद करने की बजाय उन्हें चुप रहने की धमकी दी। घटना 16 मार्च की रात की थी, लेकिन FIR अगले दिन 17 मार्च को दर्ज की गई। गाजियाबाद पुलिस ने शुरुआती FIR में सिर्फ हत्या की धारा लगाई। जबकि बच्ची के साथ रेप हुआ था, इसके बावजूद पुलिस ने न तो रेप की धारा जोड़ी और न ही पॉक्सो एक्ट लगाया। आरोपी के पास पुलिस हिरासत में हथियार कहां से आया 18 मार्च को पुलिस ने एनकाउंटर में पैर में गोली मारकर आरोपी गौरव को अरेस्ट किया। पुलिस का कहना था कि आरोपी को उस जगह ले जा रहे थे, जहां उसने एक रूमाल छिपाया थे। वहां उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब आरोपी पुलिस हिरासत में था तो उसके पास हथियार कहां से आया। कोर्ट में पुलिस के दावे पर बड़ा विरोधाभास मामले में एक और बड़ा विरोधाभास सामने आया। बच्ची के पिता की ओर से पेश वकील एन. हरिहरन ने कोर्ट में दलील दी कि उस समय बच्ची जिंदा थी। जबकि पुलिस का दावा है कि जब बच्ची उनके पास लाई गई, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसी विरोधाभास के चलते पूरे मामले में सिहानीगेट थाना पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड ने बताया- बच्ची के साथ हुई घटना में पुलिस ने पॉक्सो और रेप की धारा भी लगाई हैं। पूरे साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। न्यायालय में पुलिस द्वारा की गई पूरी विधि कार्रवाई और सभी साक्ष्य मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ------------ यह खबर भी पढ़ें… बच्ची से दरिंदगी करने वाले ने पुलिस पर फायर किया:गाजियाबाद में पुलिस ने दौड़ाकर दोनों पैर में गोली मारी, गिड़गिड़ाता हुआ दिखा गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप कर उसका मर्डर करने वाले ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने पकड़ना चाहा तो भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर दौड़ते हुए दो गोली मारी। दोनों गोली उसके दोनों पैर में लगी। वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे कांधे पर टांग कर ले गई। इस दौरान वह गिड़गिड़ाता रहा। पढ़ें पूरी खबर…
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