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    आगरा काेर्ट ने गौ हत्या के आरोपियों को किया बरी:पिकअप से गौकशी के लिए जाई जा रही थी गाय, साक्ष्य के अभाव में आया फैसला

    14 hours ago

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    आगरा में उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम के एक मामले में चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि एक आरोपी की गिरफ्तारी घटना के तीन साल बाद हुई, लेकिन इसके बावजूद अदालत में साक्ष्य पुख्ता साबित नहीं हो सके और दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला एडीजे-10 काशी नाथ की अदालत ने मुकेश (निवासी गोबर चौकी, थाना ताजगंज) और सोनू उर्फ रियाजुद्दीन (निवासी नगला मेवाती, थाना ताजगंज) को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। क्या था मामला थाना ताजगंज में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 19 नवंबर 2021 को एसआई जितेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पिकअप वाहन से गाय को गोकशी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है। पुलिस ने इनर रिंग रोड पर बैरियर लगाकर चेकिंग की। इस दौरान पिकअप को रोका गया, लेकिन उसमें सवार एक व्यक्ति मौके से कूदकर फरार हो गया। मौके से चालक मुकेश को जिंदा गाय, एक चाकू और दो रस्सियों के साथ हिरासत में लिया गया। पूछताछ में मुकेश ने फरार आरोपी का नाम सोनू उर्फ रियाजुद्दीन बताया। पुलिस ने उसे घटना के करीब तीन साल बाद गिरफ्तार किया। बरामद गाय को गौशाला भेज दिया गया था। गवाही में विरोधाभास पड़ा भारी मुकदमे के दौरान वादी सहित अन्य पुलिसकर्मियों—दीवान सिंह, केवल सिंह और अंकुर राठी—को गवाही के लिए पेश किया गया, लेकिन उनके बयानों में विरोधाभास पाया गया। अदालत ने यह भी माना कि कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया और बरामद माल को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही गाय के पहचान संबंधी विवरण भी दर्ज नहीं थे। अदालत का फैसला इन कमियों और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए।
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