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    आगरा में 31 जुलाई तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स:इसके बाद नहीं मिलेगी लाभ, 10 फीसद की मिल रही छूट

    21 hours ago

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    आगरा के लोगों ने यदि 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो 31 जुलाई तक कर दें। क्योंकि इस निर्धारित तारीख तक टैक्स जमा करने पर 10 फीसद की छूट मिल रही है। इसके बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि टैक्स तो फिर भी जमा करना ही होगा। अगस्त से मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर पूरा टैक्स जमा करना होगा। 15 अगस्त से एकमुश्त समाधान योजना लागू है। इस कारण प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 फीसद की छूट मिल रही है, जोकि 31 जुलाई तक मिलेगी। नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अप्रैल में हुए अधिवेशन में यह छूट शुरू की थी। बकाया पर ब्याज माफ 31 जुलाई तक नगर निगम की हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करने पर 10 फीसद की छूट मिल रही है। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने अधिक से अधिक लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यूपी सरकार ने 15 अगस्त से नगर निगम के हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर और सीवर टैक्स के बकाया को जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इसके तहत ब्याज और सरचार्ज में पूरी 100 फीसद छूट दी जाएगी। यह योजना 15 दिसंबर तक लागू रहेगी। इस योजना का लाभ उसी को मिलेगा, जब बकायेदार अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान नियमानुसार करेंगे। पहली बार आवासीय के साथ अनावासीय, मिश्रित और व्यक्तिगत और पब्लिक सेक्टर यूनिट की प्रॉपर्टियों को शामिल किया गया है। एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये पर यह योजना लागू की गई है।
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