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    आगरा टोरेंट पावर को देने होंगे 2.10 लाख:रिटायर्ड फौजी को कनेक्शन आवंटित होने के बावजूद नहीं की थी बिजली आपूर्ति

    7 hours ago

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    आगरा में सेवानिवृत्त सूबेदार ने बिजली कनेक्शन के लिए लंबी लड़ाई के बाद कानूनी जीत हासिल की है। जिला उपभोक्ता आयोग ने टोरेंट पावर लिमिटेड को 45 दिन के भीतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और मानसिक कष्ट व वाद व्यय के रूप में 2 लाख 10 हजार रुपये 9% वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। मामला थाना एत्माद्दोला क्षेत्र के हनुमान नगर, नुन्हाई रोड निवासी राजकुमार (सेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त) का है। उन्होंने वर्ष 2024 में अपने नव निर्मित आवास ए-11/12, लक्ष्मी स्टेट नगला बालचंद, नुन्हाई में बिजली कनेक्शन के लिए Torrent Power Limited के कार्यालय में आवेदन किया था। प्रोसेस फीस जमा करने और सर्वे के बाद कनेक्शन की अनुमति दे दी गई। इसके बाद उन्होंने 2 फरवरी 2024 को 4323 रुपये और 750 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी जमा कर दिए। आरोप है कि सर्विस कनेक्शन आवंटित होने के बावजूद कंपनी ने बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की। कंपनी की ओर से मोहल्ले में नया ट्रांसफॉर्मर लगाने का खर्च उपभोक्ता से वहन करने की बात कही गई, जबकि क्षेत्र में पहले से 5-6 घरेलू कनेक्शन और एक फैक्ट्री को 80 किलोवाट का कनेक्शन दिया जा चुका था। कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने और विधिक नोटिस देने के बाद भी कनेक्शन न मिलने पर राजकुमार ने अपने अधिवक्ता राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम, आगरा में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने कंपनी को आदेश दिया कि वह आदेश की तिथि से 45 दिन के भीतर वादी के आवास पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। इसके साथ ही आयोग ने मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 2.10 लाख रुपये 9% वार्षिक ब्याज सहित, 9 मई 2024 (वाद दायर करने की तिथि) से भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग के इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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