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    आजम खान के 'तनखैया' बयान पर फैसला आज:2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था- कलेक्टर से मायावती के जूते साफ करवाऊंगा

    3 hours ago

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    समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज 'तनखैया' बयान मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। संयुक्त निदेशक अभियोजन राकेश मौर्य ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने आज शनिवार को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से संबंधित है। उस समय आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी-बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे। उसी दौरान आजम खान का एक वीडियो सामने आया था। जिसमें वो कह रहे थे- सब डटे रहो, कलेक्टर-पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं, हम इनसे नहीं डरते। देखें हैं मायावती के कई फोटो कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते रहे हैं। उन्हीं से गठबंधन है, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इनसे अल्लाह ने चाहा तो…। चुनाव प्रचार के दौरान आजम के कई विवादित बयान सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने उनकी रैलियों पर रोक भी लगा दी थी। उस समय रामपुर के डीएम आन्जनेय कुमार सिंह थे। डीएम के निर्देश पर ही तत्कालीन टांडा एसडीएम और उड़नदस्ता प्रभारी घनश्याम त्रिपाठी ने थाना भोट में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सरकार की ओर से अदालत में पांच गवाह पेश किए गए हैं। उनपर आईटी एक्ट की धारा-153A, 153B के तहत केस दर्ज है। इन धाराओं में अधिकतम तीन साल तक की सजा हो सकती है। फैसले के दौरान आजम खान को जेल से कोर्ट लाया जाएगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाया जाएगा, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दौ पैन कार्ड मामले में जेल में बंद हैं आजम बता दें कि आजम खान वर्तमान में अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जिला जेल में बंद हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर कोर्ट ने पैन कार्ड फ्रॉड से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में यह फैसला सुनाया। इससे पहले MP-MLA कोर्ट ने भी दोनों को सात साल की सजा दी थी। इसके खिलाफ आजम और उनके बेटे ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। मामला 2019 का है, जब भाजपा नेता और रामपुर नगर विधायक आकाश सक्सेना ने कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अब्दुल्ला आजम पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाने की शिकायत की थी। जांच में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया था। भाजपा नेता और रामपुर नगर विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई, 2019 को कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि अब्दुल्ला आजम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दो पैन कार्ड बनवाए। जांच के दौरान मामले में आजम खान की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी आरोपी बनाया गया। जिसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 55 महीने की सजा काट चुके हैं आजम हालांकि आजम खान पहले से ही 55 महीन की सजा काट चुके हैं और अभी भी रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से सपा नेता आजम खान पर दर्ज 100 से अधिक मुकदमों में से 17 मामलों में पहले ही फैसला आ चुका है। आज यह 18वें मुकदमे का फैसला होगा। 11 मुकदमा में आजम खान बरी हो चुके हैं, जबकि 6 मुकदमों में आजम खान को सजा हो चुकी है। अन्य मुकदमों में अभी सुनवाई चल रही है।
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