Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    आरा मशीन सील तोड़ने पर लेखपाल निलंबित:बिजनौर डीएम के निर्देश पर पांच लोगों पर FIR करने के आदेश

    3 hours ago

    1

    0

    बिजनौर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि शासकीय आदेशों की अवहेलना और राजकीय भूमि पर अवैध गतिविधियों के संबंध में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में एक लेखपाल को निलंबित किया गया है और पांच व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि 15 नवंबर, 2025 को जानी चौराहा क्षेत्र स्थित दिलावर एंड सन्स आरा मशीन को राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में सील किया था। हालांकि, संबंधित व्यक्तियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इस सील को तोड़कर आरा मशीन का पुनः संचालन किया जा रहा था। इस प्रकरण में कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही और उच्चाधिकारियों को समय पर सूचना न देने के कारण संबंधित क्षेत्र के लेखपाल रजत चौधरी को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (आचरण) नियमावली के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की विभागीय जांच के लिए तहसीलदार, बिजनौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, संबंधित कानूनगो और नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अवैध कृत्य में संलिप्त जावेद अहमद, इफ्तेखार हुसैन, मकसूद अहमद, इमरान अहमद और वकार, निवासी मो चाहशीरीं, बी-24, बिजनौर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना कोतवाली शहर, बिजनौर को निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में, हनीफ पुत्र शफीक अहमद, निवासी मो. कस्सबान बिजनौर को गाटा संख्या 3509 कब्रिस्तान की भूमि पर निर्मित दुकानों के संबंध में तहसीलदार न्यायालय के अंतर्गत राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण, अवैध संचालन या शासकीय आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में संलिप्त व्यक्तियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
    Click here to Read more
    Prev Article
    युवती से यौन शोषण मामले में दोषी को सजा:कोर्ट ने 5 साल का कारावास और 6,500 रुपए का अर्थदंड लगाया
    Next Article
    बीमार माता-पिता के लिए बेटा 3 बजे से लाइन में:बाराबंकी में गैस सिलेंडर की किल्लत, परिवार पर दो बेटियों की जिम्मेदारी

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment