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    Abhishek Banerjee Eye Surgery: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इलाज के लिए विदेश जाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार

    54 minutes ago

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    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों की सर्जरी के लिए विदेश जाने की अर्ज़ी का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने और अपना इलाज चुनने का अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा कि उन्हें बनर्जी के इलाज के लिए तीन हफ़्ते विदेश जाने में "कोई गंभीर बाधा" नहीं दिखी और उन्हें इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखीं ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे जांच एजेंसी के लिए उपलब्ध रहेंगे।इसे भी पढ़ें: CWMA के आदेश पर Cauvery Water Release का मुद्दा गरमाया, Supreme Court में सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्धसुनवाई के दौरान बेंच ने कहा हर व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपनी पसंद का इलाज चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने बनर्जी की मेडिकल स्थिति से जुड़ी निजता के अधिकार पर भी ज़ोर दिया और कहा कि किसी व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने हेल्थ रिकॉर्ड सार्वजनिक करे। कोर्ट ने कहा अपने हेल्थ रिकॉर्ड को सार्वजनिक न करना भी निजता का अधिकार है। राज्य ने याचिका का विरोध किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि बनर्जी के खिलाफ कम से कम 15 मामले हैं और तर्क दिया कि उनके भारत न लौटने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।इसे भी पढ़ें: मणिपुर हिंसा के 24,000 पीड़ित परिवारों को अब तक क्यों नहीं मिला लाभ? Supreme Court ने Justice Mittal Committee से मांगी रिपोर्टहालांकि, बेंच ने उस मामले में आरोपों की प्रकृति पर सवाल उठाया जिसमें विदेश यात्रा पर रोक लगाई गई थी। बेंच ने कहा कि हम आरोपों की प्रकृति पर बात कर रहे हैं। यह उनके द्वारा दिए गए एक भाषण के बारे में है... किसी अन्य मामले में उनके खिलाफ कोई रोक नहीं है। अदालत ने यह भी बताया कि बनर्जी को पहले भी ज़्यादा गंभीर आरोपों वाले मामलों में विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। बेंच ने कहा कि हमें यकीन है कि राज्य कई गंभीर जांचों में व्यस्त है... उन्हें पहले भी ज़्यादा गंभीर आरोपों वाले मामलों में यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। यहां आपके मामले में FIR क्या है? यह आखिरकार एक सार्वजनिक बैठक में की गई कुछ टिप्पणियों के बारे में है।
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