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    US Visa Rules: H-1B और L-1 वीजा एक्सटेंशन पर अब देना होगा भारी शुल्क, Indian IT कंपनियों की बढ़ी टेंशन

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    अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने H-1B याचिकाओं पर 4,000 USD और L-1 याचिकाओं पर 4,500 USD की फीस को उन खास एम्प्लॉयर्स द्वारा जमा किए गए वीज़ा एक्सटेंशन तक बढ़ा दिया है, जिनके कर्मचारी उसी कंपनी में बने रहते हैं। 9 सितंबर से लागू होने वाले इस अंतिम नियम से उन व्यवसायों के लिए बार-बार होने वाले इमिग्रेशन खर्च में काफी बढ़ोतरी होगी जो विदेशी टैलेंट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। यह नियम खास तौर पर उन कंपनियों पर लागू होता है जो अमेरिका में कम से कम 50 कर्मचारियों को रोजगार देती हैं, और जहां 50 प्रतिशत से ज़्यादा घरेलू वर्कफोर्स के पास सामूहिक रूप से H-1B, L-1A या L-1B स्टेटस है।इसे भी पढ़ें: Canada Deportation Record: सिर्फ 6 महीने में कनाडा से 3 हजार से ज्यादा भारतीय डिपोर्ट, क्या है वजह?अपडेट किए गए नियम के तहत, ऐसी कंपनियों को हर बार किसी कवर किए गए कर्मचारी के रहने की अवधि बढ़ाने (एक्सटेंशन) के लिए 9/11 रिस्पॉन्स और बायोमेट्रिक एंट्री-एग्जिट फीस जमा करनी होगी। पहले, यह फीस आम तौर पर शुरुआती रोजगार या एम्प्लॉयर बदलने से जुड़े आवेदनों तक ही सीमित थी। मौजूदा एम्प्लॉयर द्वारा उसी स्टाफ मेंबर के लिए प्रोसेस किए गए एक्सटेंशन को छूट मिली हुई थी, बशर्ते कि अलग से धोखाधड़ी-रोकथाम फीस लागू न हो।इसे भी पढ़ें: H1B Visa ग्रेस अवधि खत्म करने का US प्रस्ताव, विशेषज्ञों ने दी बड़े विस्थापन की चेतावनीइस बदलाव के पीछे की वजह बताते हुए DHS ने कहा, "रेगुलेटरी बदलाव DHS की कानूनी भाषा की व्याख्या को सही करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कवर किए गए एम्प्लॉयर्स स्टेटस एक्सटेंशन की सभी याचिकाओं के लिए '9-11 बायोमेट्रिक फीस' जमा करें, चाहे संबंधित धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान फीस लागू हो या न हो।हालांकि फीस की असल दरें वही हैं, लेकिन इस बदलाव से उन आवेदनों की संख्या काफी बढ़ गई है जिन पर ये मौजूदा शुल्क लागू होंगे। प्रभावित एम्प्लॉयर्स को हर योग्य H-1B आवेदन के लिए 4,000 USD और हर L-1 फाइलिंग के लिए 4,500 USD का खर्च उठाना होगा। जिन संशोधित याचिकाओं में कर्मचारी के अधिकृत स्टेटस की अवधि बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया गया है, उन्हें छूट मिलती रहेगी। वित्तीय जिम्मेदारी पूरी तरह से एम्प्लॉयर पर होगी; DHS ने उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है जिनके तहत विदेशी प्रोफेशनल्स खुद यह शुल्क दे सकते थे, अगर उनकी कंपनियां भुगतान करने को तैयार न हों।
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