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    बलरामपुर में दुष्कर्म दोषी को 10 साल कठोर कारावास:पॉक्सो एक्ट में अदालत ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

    1 hour ago

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    बलरामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने शमीम पुत्र शब्बीर निवासी कस्बा पचपेड़वा को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत पुलिस की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। यह मामला साल 2018 का है। पुलिस के अनुसार, 18 जून 2018 को एक वादी ने थाना पचपेड़वा में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ शमीम और अन्य लोगों ने दुष्कर्म किया था। तहरीर के आधार पर थाना पचपेड़वा में भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना निरीक्षक अवधेश राय ने की, जिसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देश पर 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत इस मुकदमे की लगातार प्रभावी निगरानी की गई। अपर पुलिस अधीक्षक एवं मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी देवेन्द्र कुमार मिश्र और थाना पचपेड़वा पुलिस ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, न्यायालय ASJ/Special Judge POCSO, बलरामपुर ने अभियुक्त शमीम को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत दोषी ठहराया। उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। 'ऑपरेशन कनविक्शन' का उद्देश्य ऐसे गंभीर मामलों में त्वरित और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना है। शमीम को मिली यह सजा बलरामपुर पुलिस के इस अभियान की एक और अहम उपलब्धि है।
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