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    अलीगढ़ में लड़की की हत्या में पांच को उम्रकैद:2021 में दुकान के विवाद में हुआ था मर्डर, ​17 लोगों ने दी थी गवाही

    3 hours ago

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    अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के गांव हस्तपुर में तीन साल पहले दुकान के विवाद में बालिका की गोली मारकर हुई हत्या में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1 के न्यायाधीश विनय तिवारी ने गांव के ही राजेंद्र, श्रीकृष्ण, श्रीकांत, ऋषिकांत और नीरज को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। ​दुकान पर बैठी मां-बेटी पर बरसाई थीं गोलियां वादिया रचना गौतम 7 नवंबर 2021 की दोपहर को अपनी परचून की दुकान पर बैठी थीं। उनके साथ बेटी रितिका भी बैठी थी। इसी दौरान गांव के ही राजेंद्र, श्रीकृष्ण, श्रीकांत, ऋषिकांत और नीरज असलहों से लैस होकर वहां आ धमके। वे जबरन दुकान बंद कराने की जिद पर अड़ गए और गाली-गलौज करने लगे। जब मां-बेटी ने विरोध किया, तो इन हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली रितिका को लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसकी मां लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ीं। ​17 गवाहों और बरामद हथियारों ने दिलाई सजा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष वर्धन ने बताया कि यह घटना दोपहर में 2:00 बजे हुई थी। इस मामले की पैरवी बेहद मजबूती से की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। इसमें घायल मां रचना गौतम की गवाही सबसे अहम रही। बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें रंजिश के कारण फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस द्वारा बरामद की गई राजेंद्र की लाइसेंसी बंदूक और ऋषिकांत का अवैध तमंचा इस केस में सबसे बड़े सबूत बने। ​कोर्ट ने माना, सोची समझी साजिश थी न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह हमला पूरी तरह सोची-समझी साजिश थी। आरोपियों ने एक राय होकर जानलेवा हमला किया और एक मासूम बच्ची की जान ले ली। कोर्ट ने राजेंद्र, श्रीकृष्ण, श्रीकांत, ऋषिकांत और नीरज को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। गांव में आज भी इस घटना की चर्चा है।
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