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    अयोध्या में सपा नेता मोईद खान जेल से रिहा:19 महीने बाद जेल से बाहर आए, 29 जनवरी को दोषमुक्त हुए थे

    2 hours ago

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    अयोध्या के चर्चित गैंगरेप केस में सपा नेता मोईद खान जेल से रिहा हो गए। सपा नेता मोइद खान 19 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। जेल से छूटने के बाद वह घर पहुंचे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था। हमे न्याय मिला। सीएम योगी संत आदमी हैं। उन्हें बीकापुर विधायक ने गलत सूचना देकर गुमराह किया था। विधायक ने कोई भी सही तथ्य नहीं बताए। इसलिए हम पर कार्रवाई हो गई। सपा नेता ने कहा कि सीएम योगी का आशीर्वाद रहा तो बेकरी फिर बनेगी। यह हमारे रोजगार का साधन है। पॉक्सो कोर्ट की जज निरुपमा विक्रम ने 29 जनवरी को मोईद खान को दोषमुक्त कर दिया, जबकि उसके नौकर राजू खान को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी। 3 तस्वीरें देखिए… मोईद के नौकर का डीएनए पॉजिटिव आया पूराकलंदर में 29 जुलाई, 2024 को नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें सपा नेता मोईद खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले नौकर राजू खान को आरोपी बनाया गया था। पुलिस की जांच के दौरान मोईद खान और उनके नौकर राजू खान का डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नेगेटिव, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव आया। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट समेत अन्य सबूतों का परीक्षण करने के बाद मोईद को दोषमुक्त करार दिया। वहीं नौकर राजू खान को 20 साल की सजा सुनाई। मोईद को कोर्ट में 4 पॉइंट पर फायदा मिला मोईद का बचाव करने वाले वकील सईद खान ने एक मीडिया चैनल को बयान दिया कि DNA टेस्ट के नतीजे इस फैसले में सबसे अहम रहे। कोर्ट ने मोईद को निर्दोष माना है और ‘बाइज्जत बरी’ किया है। 1. कोर्ट के आदेश पर भ्रूण का DNA टेस्ट हुआ था, जो मोईद के DNA से मैच नहीं हुआ। 2. अभियोजन पक्ष ये साबित भी नहीं कर सका कि घटना कहां हुई थी। अभियोजन पक्ष ने रेप पीड़िता के समर्थन में कुल 13 गवाह पेश किए थे। 3. घटना के दौरान वीडियो बनाए जाने का दावा भी किया गया था, लेकिन कोई वीडियो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया गया। 4. पुलिस की तफ्तीश में घटनास्थल को लेकर भी विरोधाभास सामने आया है। पुलिस जांच में घटना के बेकरी के बाहर एक पेड़ के नीचे और बेकरी के भीतर होने का अलग-अलग दावा किया गया था। मोईद की बेकरी और कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला था यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई भी की थी। इसे लेकर उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ था। कोर्ट के फैसले के बाद मोईद खान के समर्थकों और परिवार वालों को बड़ी राहत मिली है। अब पूरा मामला विस्तार से… पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से रेप की घटना हुई। आरोप लगा कि आरोपियों ने बच्ची का अश्लील वीडियो बना लिया। फिर लंबे समय तक ब्लैकमेल कर उसके साथ घिनौनी हरकत करते रहे। खुलासा 29 जुलाई, 2024 को तब हुआ, जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। बच्ची की मां ने सपा नेता (बेकरी मालिक) मोईद खान और उनके नौकर राजू के खिलाफ शिकायत दी। आरोप लगा कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। विहिप, बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने घटना पर आक्रोश जताया। इसके बाद पुलिस ने मोईद खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया। बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी है। पिता की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। घर का गुजारा मां और बहनों की मजदूरी से चलता है। आरोप है कि लगभग ढाई महीने पहले लड़की खेत से मजदूरी करके लौट रही थी। रास्ते में उसे राजू मिला। उसने कहा कि बेकरी मालिक मोईद खान उसे बुला रहा है। वहीं उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर वीडियो बना लिया गया। ------------------------------ ये खबर भी पढ़िए- मोईद का बेटा बोला- योगी को गलत फीडबैक दिया गया:अब्बू बेगुनाह तो गैंगस्टर कैसे; अयोध्या गैंगरेप में कोर्ट ने बरी किया था “अब्बू को कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन आज भी लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है कि मेरे वालिद ने रेप नहीं किया। मेरे पिता बेगुनाह तो गैंगस्टर का केस कैसे चल रहा है। पहली एफआईआर में अब्बू का नाम नहीं था, बाद में उनका नाम जोड़ा गया। सीएम योगी को यहां के लोकल नेताओं ने गलत फीडबैक दिया। रेप के आरोप लगने के बाद अब्बू रोते रहते थे। इसके बाद बेकरी और कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कॉम्प्लेक्स मेरा था भी नहीं।'' पढ़ें पूरी खबर
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