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    बहन के प्रेमी की हत्यारोपी को 10 साल की सजा:फर्रुखाबाद में लोहे की रॉड से हमला कर की थी हत्या, 35 हजार जुर्माना

    10 hours ago

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    फर्रुखाबाद में एक अदालत ने बहन के प्रेमी की हत्या और बहन को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में एक दोषी बाल अपचारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना आठ साल पहले 25 जून 2017 की रात करीब 12:30 बजे सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। मोहल्ले में रहने वाला सोनू पास की एक युवती से प्रेम करता था। घटना की रात, परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद छत पर सो रहे थे। घायल अवस्था में बरामदे में छोड़कर फरार अचानक शोर सुनकर जब वे नीचे पहुंचे, तो देखा कि युवती का भाई लोहे की रॉड से सोनू और अपनी बहन पर लगातार हमला कर रहा था। आरोपी दोनों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में बरामदे में छोड़कर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने दोनों घायलों को लोहिया अस्पताल पहुंचाया। वहां सोनू को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि युवती को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। सोनू के भाई की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को 16 फरवरी को दोषी ठहराया था, जिसके बाद अब सजा सुनाई गई है।
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