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    भदोही में ट्रक ने तीन दोस्तों को रौंदा:दो की मौत, तीसरा घायल, ट्रक चालक को ग्रामीणों ने धर दबोचा: तीनों दोस्त बिना हेलमेट निकले थे घूमने

    23 hours ago

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    भदोही में औरई कोतवाली क्षेत्र के सरोली गांव के तीन युवक गोपीगंज के लाल नगर टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस दुर्घटना में विवेक बिंद (20) और सूरज बिंद (19) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अजीत (18) घायल हो गया। घटना शुक्रवार रात करीब 8 बजे हुई। देखें तस्वीरें... जानिए पूरा मामला मृतक विवेक के पिता राकेश ने बताया कि विवेक खेत में गेहूं भर रहा था, तभी उसके दोस्त सूरज बिंद अजीत को लेकर मोटरसाइकिल से आए और गोपीगंज घूमने चलने को कहा। तीनों बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल से निकल गए। टोल प्लाजा पार करने के बाद लाल नगर कट के पास सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से आमने-सामने टक्कर हो गई, जिससे बाइक चला रहा सूरज गिर गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने विवेक और सूरज को कुचल दिया। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। दुकानदारों और ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़ लिया। औरई कोतवाल मनोज कुमार राय ने बताया- तीनों युवक सरोली गांव के निवासी थे और बिना हेलमेट बाइक से गोपीगंज की ओर जा रहे थे। सामने से आ रही बाइक से टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर गए। दाहिनी ओर गिरे विवेक और सूरज ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाईं ओर गिरे अजीत के पैर में हल्की चोट आई। पुलिस ने तीनों को गोपीगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने विवेक और सूरज को मृत घोषित कर दिया, जबकि अजीत का इलाज जारी है। पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाल ने बताया कि तहरीर मिलने पर ट्रक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। परिवार में कोहराम मच गया। हेलमेट पहनना कब और किसके लिए अनिवार्य भारत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के मुताबिक दोपहिया वाहन (बाइक, स्कूटर) चलाते समय चालक और पीछे बैठे व्यक्ति (पिलियन) दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। यह नियम 4 साल से ऊपर के हर व्यक्ति पर लागू होता है। 2026 से नई दोपहिया गाड़ी खरीदते समय डीलर को दो BIS प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य हो गया है - एक चालक के लिए, दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए। सिख भाई अगर 7 मीटर लंबी पगड़ी विधिवत बांधे हैं तो उन्हें छूट मिलती है। जानिए जुर्माना और सजा क्या है हेलमेट न पहनने या गलत तरीके से पहनने पर धारा 194D के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। बार-बार उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार सड़क हादसों में मौत कम करने के लिए सख्ती बरत रही है। नीचे ग्राफिक में देखिए कि हेलमेट खरीदते हुए किन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यह तो हुई कुछ जेनेरिक बातें। अब नीचे दी फोटो में देखें कि हेलमेट खरीदने से पहले उसके कौन से फीचर्स को ध्यान से चेक करना चाहिए।
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