Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    भवन का नक्शा तभी पास होगा, जब होगी फायर सेफ्टी;:LDA ने बदले नियम अब फायर NOC के बिना नहीं मिलेगा मानचित्र

    2 hours ago

    1

    0

    लखनऊ में अब भवन का मानचित्र (नक्शा) स्वीकृत कराना पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने तय किया है कि व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों का नक्शा अब फायर एनओसी के बिना पास नहीं होगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य शहर में बढ़ रही आग की घटनाओं पर रोक लगाना और भवन निर्माण के शुरुआती चरण से ही अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराना है। एलडीए के अनुसार, जिन भवनों के लिए उत्तर प्रदेश अग्नि सुरक्षा एवं आपात सेवा अधिनियम-2022 और नियमावली-2024 के तहत फायर एनओसी अनिवार्य है, उनका मानचित्र तभी स्वीकृत होगा, जब अग्निशमन विभाग का वैध प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाया जाएगा। बिना एनओसी किसी भी ऐसे भवन का नक्शा मंजूर नहीं किया जाएगा। छोटे भवनों के लिए भी नया नियम एलडीए ने 15 मीटर से कम ऊंचाई या 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले होटल, स्कूल, अस्पताल, कोचिंग सेंटर जैसे भवनों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की है। इन भवनों को भले ही फायर एनओसी की अनिवार्यता से छूट हो, लेकिन मानचित्र स्वीकृति के समय भवन स्वामी को फायर और विद्युत सुरक्षा संबंधी शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा नक्शा स्वीकृत होने के तीन महीने के भीतर अग्निशमन विभाग से फायर ऑडिट या अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तय समय में ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। इन भवनों पर रहेगा नियम लागू एलडीए के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में कम ऊंचाई वाले व्यावसायिक भवनों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। इसलिए अब ऐसे सभी भवनों पर विशेष निगरानी रहेगी, जहां लोगों की आवाजाही अधिक होती है। इनमें होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, बैंक, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, जिम, सिनेमा, थिएटर, संस्थागत और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले भवन शामिल हैं।
    Click here to Read more
    Prev Article
    पुलिस पर फायरिंग और ज्वैलर्स पर हमले में दोषी करार:अम्बेडकरनगर कोर्ट ने तीन मामलों में सुनाई 10-10 साल कैद की सजा
    Next Article
    बलिया में कोल्डड्रिंक के बकाया पर विवाद का VIDEO:बीच सड़क पर खूब चले लाठी-डंडे, 38 हजार मांगने पर युवक को पीटा

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment