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    BHU पर इलाहाबाद कोर्ट ने 2 हजार का लगाया जुर्माना:संविदा कर्मियों के पक्ष में दिया फैसला,कुलपति को तीन माह में नियमितीकरण पर फैसला लेना का दिया निर्देश

    2 hours ago

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    इलाहाबाद उच्च्च न्यायालय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले 12-13 वर्षों से संविदा पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग पर एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की पीठ ने रिट याचिका संख्या 18901/2024 को निस्तारित करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान, विश्वविद्यालय की ओर से जवाब दाखिल करने में हुई देरी और बार-बार समय मांगे जाने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने पूर्व की सुनवाई में BHU को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए 2,000 रूपया का हर्जाना लगाया था। यह राशि 'हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद' में जमा करने का निर्देश दिया गया था। अब जानिए क्या है मामला अनूप कुमार और 39 अन्य कर्मचारियों ने पाचिका दायर कर बताया था कि वे वर्ष 2013-14 से BHU में ऑफिस असिस्टेंट और ऑडिट असिस्टेंट जैसे पदों पर निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। लंबे समय तक सेवा में रहने के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया गया, जिसके विरोध में उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के प्रमुख निर्देशः
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