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    बिजली विभाग पर जुर्माना, फर्जी बिल भेजा:उपभोक्ता आयोग ने 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश

    2 hours ago

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    बुलंदशहर में जिला उपभोक्ता आयोग ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने एक उपभोक्ता को भेजे गए हजारों रुपये के फर्जी बिल को रद्द करते हुए विभाग को आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह मामला तहसील क्षेत्र के गांव निनौर निवासी हसरूप शर्मा से संबंधित है। उनके घर पर घरेलू बिजली कनेक्शन था, जिसका मासिक बिल आमतौर पर 600 से 700 रुपये आता था और वे इसका नियमित भुगतान करते थे। हसरूप शर्मा के अनुसार, 24 सितंबर 2024 को एक अवर अभियंता ने उनका मीटर खराब बताकर बदल दिया। इसके बाद 30 सितंबर 2024 को उन्हें 22,310 रुपये का भारी-भरकम बिजली बिल भेजा गया। जब पीड़ित ने विभाग से शिकायत की, तो उन्होंने कर्मचारियों पर अवैध धन की मांग करने का आरोप लगाया। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर विभाग ने 49,986 रुपये का एक और बिल भेज दिया। बाद में कुल बकाया 52,225 रुपये तक पहुंच गया, जिससे उपभोक्ता को काफी आर्थिक और मानसिक परेशानी हुई। आयोग के जनसंपर्क अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश और सदस्यों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और बिजली विभाग के पक्ष को खारिज कर दिया। आयोग ने 18 जनवरी 2025 और 16 फरवरी 2025 के बिलों को रद्द करते हुए आदेश दिया कि यह राशि उपभोक्ता से वसूल न की जाए। आयोग ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि वह 30 दिनों के भीतर हसरूप शर्मा को 20,000 रुपये आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति और 10,000 रुपये वाद व्यय के रूप में कुल 30,000 रुपये का भुगतान करे। यदि निर्धारित समय-सीमा में भुगतान नहीं होता है, तो विभाग को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच और विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही, क्षतिपूर्ति की राशि जिम्मेदार कर्मचारियों से वसूलने की बात कही गई है।
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