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    बरेली में कलयुगी बेटे को उम्रकैद:सगी मां के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान को मिली आखिरी सांस तक जेल

    5 hours ago

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    बरेली में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले एक बेहद घिनौने मामले में बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपनी ही सगी मां के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी किशनलाल को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (विरल से विरलतम) श्रेणी में रखते हुए अपराधी पर आर्थिक दंड भी लगाया है। 4 साल में मिला न्याय, 8 गवाहों ने पुख्ता किया जुर्म भमौरा थाना क्षेत्र के मझारा गांव में 2021 में मां-बेटे के रिश्ते को शर्मशार कर देने वाली घटना में कानूनी लड़ाई 4 साल तक चली। सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने प्रभावी पैरवी करते हुए कोर्ट के सामने 8 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपी किशनलाल ने न केवल कानून तोड़ा, बल्कि समाज की नैतिक मर्यादाओं की भी हत्या की है। 'मां मुझे भूख लगी है' कहकर खुलवाया दरवाजा, फिर की दरिंदगी यह खौफनाक वारदात 10 अक्टूबर 2021 की रात करीब 11 बजे की है। पीड़िता अपने घर में सो रही थी, तभी उसके बेटे किशनलाल ने कुंडी खटखटाई और कहा, "मां मुझे भूख लगी है।" मां ने जैसे ही ममता के वश में आकर दरवाजा खोला, कलयुगी बेटे ने उसका गला दबा दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और जबरन जमीन पर पटककर दुष्कर्म किया। मजदूरी कर रहे भाइयों को फोन कर बुलाया, फिर दबोचा गया आरोपी हैवानियत का शिकार हुई मां ने किसी तरह खुद को बचाया और छिपकर अपने दूसरे बेटों राजेश और प्रदीप को फोन किया, जो बाहर मजदूरी करते थे। दोनों भाई तुरंत घर पहुंचे और अपनी ही मां की अस्मत लूटने वाले सगे भाई को पकड़ लिया। 12 अक्टूबर को आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट का कड़ा रुख: उम्रकैद के साथ जुर्माना, पीड़िता को मिलेगी मदद अपर सत्र न्यायाधीश (अशोक कुमार यादव तृतीय) ने किशनलाल को धारा 376 और 506 के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया। फैसले के बाद दोषी को तुरंत जिला कारागार, बरेली भेज दिया गया है।
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