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    रामपुर में गैंगरेप के दो दोषियों को सजा:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई कार्रवाई, 20 साल की जेल और 50 हजार जुर्माना लगाया

    6 hours ago

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    रामपुर में गैंगरेप के दो दोषियों को विशेष एससी/एसटी न्यायालय ने 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला रामपुर पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत आया है। पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि इस महिला संबंधी जघन्य अपराध के मामले में त्वरित और निष्पक्ष विवेचना की गई। आरोप पत्र समयबद्ध तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मॉनिटरिंग सेल ने प्रकरण की लगातार समीक्षा की, जिससे अभियोजन की कार्यवाही प्रभावी ढंग से संपन्न हो सकी। माननीय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, रामपुर न्यायालय ने अभियुक्त नावेद पुत्र हसरत अली (निवासी ग्राम अलीगंज बेनजीर, थाना कोतवाली, रामपुर) और अब्दुल हसन पुत्र मोहब्बे अली (निवासी ग्राम देवीपुरा, थाना बिलासपुर, जनपद रामपुर) को धारा 376डी भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया। हालांकि, न्यायालय ने उन्हें धारा 67 आईटी एक्ट और 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में दोषमुक्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने इस निर्णय को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने नगर कोतवाली कोतवाल प्रदीप मलिक, कोर्ट के पहरोकार राज सागर और अभियोजन के जेडी रोहराश की कड़ी मेहनत की सराहना की।
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