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    चंडीगढ़ में सरकारी अस्पतालों में इवनिंग OPD:सुबह की भीड़ से छुटकारा, ऑफिस से लौटकर भी करा सकेंगे इलाज; रोजाना 2 घंटे बैठेंगे डॉक्टर

    5 hours ago

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    चंडीगढ़ के दो सरकारी अस्पतालों में जल्द ही इवनिंग ओपीडी शुरू करने की योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सुविधा सीएचसी-22 और सीएचसी-45 में शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रशासन विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती कर रहा है। इवनिंग ओपीडी में शाम के समय दो घंटे तक सभी तरह के मरीजों को देखा जाएगा। मरीजों को इसके लिए पर्ची बनवानी होगी, जिसके लिए शुल्क भी लिया जाएगा। हालांकि, अभी पर्ची की फीस कितनी होगी, यह तय नहीं किया गया है। यह सुविधा सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराने की योजना है। इस सुविधा से करीब 25 हजार से अधिक लोगों को फायदा होगा, जिसमें सबसे अधिक कामकाजी लोगों को लाभ मिलेगा। लंबी लाइनें में लगने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। अब इस प्रोजेक्ट को 5 पॉइंट में समझिए 3 राज्यों में पहले से चल रही इवनिंग ओपीडी असम: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) समेत 214 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इवनिंग ओपीडी संचालित की गई है, ताकि मरीजों को शाम के समय भी इलाज मिल सके। राजस्थान: जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित कई सरकारी अस्पतालों में शाम की ओपीडी शुरू की गई। बाद में इस सुविधा का विस्तार शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक भी किया गया, जहां शाम 5 बजे से 7 बजे तक मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। झारखंड: राज्य के कुछ सरकारी अस्पतालों में ओपीडी को दो शिफ्टों में संचालित करने की व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य दिनभर काम में व्यस्त रहने वाले लोगों को शाम के समय भी डॉक्टरों से परामर्श और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। *********** ये खबर भी पढ़ें: चंडीगढ़ में 5 नए कानून लागू: रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य, फायर NOC 5 साल तक मान्य; बिना लाइसेंस कारोबार पर सजा चंडीगढ़ में 7 मई से यूटी प्रशासन ने 5 नए कानून लागू कर दिए हैं। इन के तहत अब फायर NOC 5 साल तक वैध रहेगी और हर साल रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, बिना लाइसेंस इमिग्रेशन कारोबार करने वालों पर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। (पढ़ें पूरी खबर)
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