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    चकेरी में दहेज हत्या में पति और सास-सुसर को सजा:बाइक की मांग पूरी न होने पर शादी के एक साल बाद पीटकर फंदे से लटकाया था

    2 hours ago

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    चकेरी में दहेज हत्या के मामले में एडीजे–11 सुभाष सिंह की कोर्ट ने पति को 10 साल व सास–ससुर को 7–7 कैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने शादी के एक साल बाद विवाहित को पीट कर फंदे से लटका दिया था। जनवरी 2019 में हुई थी शादी वादी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए बताया था कि उन्होंने बेटी रंजन की शादी मूलरूप से बस्ती, रुधौली के छपितया शिवरन गांव व हाल पता जाजमऊ तिवारीपुर बगीचा निवासी तिरुपति से मिश्रा से जनवरी 2019 में की थी। एक सप्ताह बाद बेटी 7 फरवरी को कानपुर स्थित ससुराल आ गई थी। चार महीने ससुराल में रहने के बाद बेटी मायके आई तो उसने बताया कि पति तिरुपति, सास दुर्गावती व ससुर श्रीरंग मिश्रा दहेज में बाइक की मांग को लेकर आए दिन उसे प्रताड़ित करने है। वादी पिता के मुताबिक बाइक के लिए उन्होंने 40 हजार रुपए बेटी के नाम से पोस्ट ऑफिस में जमा किए थे। पति को 10 व सास-ससुर को 7-7 साल की सजा 22 फरवरी 2020 की रात करीब 10 बजे उनके पास थाने से फोन आया, जिस पर बताया गया कि–बेटी की लाश कांशीराम अस्पताल में रखी हुई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पति, सास–ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि सबूतों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति को 10 साल, सास दुर्गावती व ससुर श्रीरंग मिश्रा को सात–सात साल कैद की सजा सुनाई है।
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