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    चलती ट्रेन से महिला इंजीनियर को धक्का देकर लूट:आरोपी को उम्रकैद और 2 लाख का जुर्माना, 6 दिन कोमा में रही थी पीड़िता

    16 hours ago

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    बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने महिला इंजीनियर से लूट और हमले के मामले में फैसला सुनाया है। दोषी राहुल गिहार को उम्रकैद की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। घटना 19 अगस्त 2016 की है। पीड़िता जागृति शर्मा एक निजी कंपनी में इंजीनियर थीं। वह लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस से इज्जतनगर से किच्छा जा रही थीं। भोजीपुरा स्टेशन के पास कंचनपुर पीपलसाना निवासी राहुल गिहार ने उनका पर्स छीन लिया। विरोध करने पर उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। जीआरपी ने 23 अगस्त 2016 को राहुल गिहार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पीड़िता का पर्स बरामद हुआ। पर्स में टिकट, डेबिट कार्ड और अन्य दस्तावेज थे। जागृति छह दिन तक कोमा में रहीं। होश आने के बाद उन्होंने शिनाख्त परेड में राहुल को पहचान लिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह और 20 साक्ष्य पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोपी की पत्नी रचना के जरिए अलीबी पेश की। उन्होंने दावा किया कि घटना के समय दोनों शाहजहांपुर के गढ़िया रंगीन में मजदूरी कर रहे थे। लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।
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